सीतापुर: जनपद के तहसील सिधौली अन्तर्गत विकास खण्ड गोंदलामऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत नहोईया में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाए जाने को लेकर तहसील प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की गई है. इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के लोगों को हुई तब से ग्रामीणों द्वारा लगातार इसका विरोध व शिकायत की जा रही हैं. ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि प्रशासन द्वारा कूड़ा निस्तारण प्लांट नियम के विरुद्ध बनाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है.
गांव वालों का रहना दूभर हो जाएगा
जिस स्थान पर इस प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, उससे 200 मीटर परिधि में आधा दर्जन गांव बसे हुए हैं. वहीं इस स्थान से एक किलोमीटर दूरी पर इष्टिका शिल्प कला की नक्काशी से बने अवध क्षेत्र के दुर्लभ आस्तिक बाबा व कलपा देवी मन्दिर स्थित है. इसके अलावा इस स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर जनपद सीतापुर की जीवदायनी कही जनेवाली सराय नदी निकली हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि यहां कूड़ा निस्तारण प्लांट बना तो आस-पास रहने वाले गांवों के लोगों का रहना दूभर हो जायेगा.
श्रद्धालुओं का आना हो सकता है कम
वहीं अवध क्षेत्र के दुर्लभ मन्दिरों में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में कमी आ सकती है. नहोईया गांव निवासी देशराज पुत्र बालकिशुन ने 4 अक्टूबर को जिलाधिकारी के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत संदर्भ संख्या 415419047468 पर शिकायत की गई थी. जिसके संदर्भ में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा लगाई गई आख्या में लिखा है कि गाटा संख्या 55 के 1.486 हेक्टेयर भूमि पर कूड़ा निस्तारण प्लांट चयनित किया गया है. चयनित भूमि से तीन सौ मीटर के अन्दर कोई भी गांव, तालाब नदी स्थित नहीं है.
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जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से कर चुके शिकायत
अर्जुनपुर मजरा नहोईया निवासी राजकुमार ने 25 अक्टूबर को राजिस्टर्ड डाक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत पत्र में ग्राम पंचायत नहोईया में बनने वाले कूड़ा निस्तारण प्लांट को निरस्त करने की मांग की गई है. वहीं अर्जुनपुर मजरा नहोईया निवासी रामनरेश ने 25 अक्टूबर को रजिस्टर्ड डाक से जिलाधिकारी सीतापुर को भेजे गये शिकायत पत्र के माध्यम से प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण प्लांट को निरस्त करने की मांग की. इसी गांव के निवासी मनोज कुमार ने उपजिलाधिकारी सिधौली को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित कूड़ा निस्तारण प्लांट को निरस्त करने की मांग की.
नियमानुसार कूड़ा निस्तारण प्लांट गांव से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन जिस स्थान पर कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए भूमि तहसील सिधौली प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की गई है. वह भूमि आलमपुर,डहरीपुरवा, अर्जुनपुर,मढिया, विलरिया आदि गांवों के बीच बनने जा रहा है. इन गांवों से प्रस्तावित भूमि की दूरी 200 मीटर की परिधि में है.
- शिवराम, ग्रामीण