सीतापुर: रमजान के पवित्र माह को दृष्टिगत रखते हुये प्रशासन ने किराना की दुकानें खोलने के समय में एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी है. वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रोजेदारों की सुविधा के दृष्टिगत डोर-टू-डोर आवश्यक सामग्री विक्रय करने वालों को शाम 5 बजे तक छूट दी गई है.
छूट इस शर्त के साथ दी गई है कि वह एक जगह रुककर भीड़ एकत्रित नहीं करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क, सैनिटाइजर आदि का भी प्रयोग करेंगे, जबकि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्व की भांति कोई भी छूट नहीं दी गई है.
जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी एवं पुलिस अधीक्षक एल. आर. कुमार ने बताया कि किराने की दुकानों को खोले जाने का पूर्व से निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक था. अब एक घंटा बढ़ाते हुए प्रातः 7 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक कर दिया गया है. इसके बाद किराने की कोई भी दुकान खोली नहीं जा सकेगी.
इसके अतिरिक्त मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फल, सब्जी, ख़जूर, बिस्किट आदि आवश्यक सामग्री का डोर-टू-डोर विक्रय पंजीकृत विक्रेताओं द्वारा शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा. इसके उपरान्त किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी. उन्होंने यह भी बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्व की भांति आवश्यक वस्तुओं की डोर-टू-डोर डिलीवरी के कार्य प्रशासन द्वारा कराए जाएंगे.