सीतापुर: शहर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को गैंगेस्टर के आरोपी रमन साहनी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क कर दी है. इस संपत्ति की कीमत करीब साढ़े छह करोड़ रुपये बताई जा रही है. जिलाधिकारी के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने देहात कोतवाली क्षेत्र के नैपालापुर और टेडवा चिलौला गांव स्थित संपत्ति को कुर्क कर दी है.
पुलिस के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के विजय लक्ष्मी नगर निवासी अभियुक्त रमन साहनी पुत्र पेशावरी लाल साहनी के खिलाफ सदर कोतवाली में ही गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है. अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है और न ही अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति है, जिसकी आमदनी से इतने कम समय में भारी-भरकम और कीमती संपत्ति खरीदी जा सके.
अपराध के जरिए अर्जित संपत्ति का उपयोग उसके परिजन और उसके सहयोगी कर रहे थे. धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचना में विवेचक की तरफ से जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्यों के साथ विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी. पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर सीतापुर जिलाधिकारी ने अभियुक्त की अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया था. जिसके बाद अभियुक्त की देहात कोतवाली क्षेत्र के नैपालापुर और टेडवा चिलौला स्थित करीब साढ़े छह करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है.
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पुलिस के मुताबिक अभियुक्त की अन्य संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं. उसने बहुत सी संपत्तियां अपनी पत्नी, नौकर और रिश्तेदारों के नाम पर ले रखी हैं. गहनता से इसकी जांच की जा रही है. आपराधिक कार्यों से अर्जित जो भी संपत्ति सामने आएगी, उसको चिन्हित कर जब्त कर लिया जाएगा.
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