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माफिया मुजीब अहमद की साढ़े तीन करोड़ की सम्पत्ति कुर्क - सीतापुर गैंगस्टर मुजीब अहमद

सीतापुर में प्रसाशन ने माफिया मुजीब अहमद की साढ़े तीन करोड़ की सम्पत्ति कुर्क की है. इससे पहले भी माफिया की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

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साढ़े तीन करोड़ की सम्पत्ति कुर्क
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Published : Jul 2, 2022, 4:16 PM IST

सीतापुर: कोतवाली नगर पुलिस ने शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर माफिया मुजीब अहमद की साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दी है. कुर्क की गई संपत्ति में एक भूखंड, एक मकान व एक दुकान शामिल है. सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त मुजीब अहमद की इससे पहले भी करीब 100 करोड़ की चल व अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है.

पुलिस के अनुसार मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद एक संगठित गिरोह का लीडर है. मुजीब गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं. सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि मुजीब के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जा, नशे का कारोबार, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैण्ड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाकर उद्यापन जैसे अपराधों में मुकदमा दर्ज है. अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था. अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने कम समय में इतनी मूल्यवान जमीनें अथवा वाहन खरीदे जा सके.

अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्त, उसके परिवारीजन एवं सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में सबूत संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई. पुलिस द्वारा भेजी रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त मुजीब की इन अपराधों से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया.

यह भी पढ़ें:गैंगेस्टर रमन साहनी की साढ़े छह करोड़ की संपत्ति कुर्क

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए आदेश के क्रम में अभियुक्त मुजीब की उपरोक्त की संपत्तियों को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कुर्क करने की कार्रवाई पूर्ण की गई है.

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सीतापुर: कोतवाली नगर पुलिस ने शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर माफिया मुजीब अहमद की साढ़े तीन करोड़ की संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दी है. कुर्क की गई संपत्ति में एक भूखंड, एक मकान व एक दुकान शामिल है. सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त मुजीब अहमद की इससे पहले भी करीब 100 करोड़ की चल व अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है.

पुलिस के अनुसार मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद एक संगठित गिरोह का लीडर है. मुजीब गैंग के सदस्यों के माध्यम से आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी हैं. सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि मुजीब के खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जा, नशे का कारोबार, दुकानों से अवैध वसूली करना, अवैध रूप से वाहन स्टैण्ड बनाकर वसूली करना एवं लोगों को डरा धमकाकर उद्यापन जैसे अपराधों में मुकदमा दर्ज है. अभियुक्त की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं था. अभियुक्त के पास इतनी पैतृक संपत्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी से इतने कम समय में इतनी मूल्यवान जमीनें अथवा वाहन खरीदे जा सके.

अपराध से अर्जित संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग अभियुक्त, उसके परिवारीजन एवं सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में सबूत संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई. पुलिस द्वारा भेजी रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त मुजीब की इन अपराधों से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया.

यह भी पढ़ें:गैंगेस्टर रमन साहनी की साढ़े छह करोड़ की संपत्ति कुर्क

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए आदेश के क्रम में अभियुक्त मुजीब की उपरोक्त की संपत्तियों को पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कुर्क करने की कार्रवाई पूर्ण की गई है.

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