ETV Bharat / state

सीतापुर: सरकारी आदेश पर कोटे पर नि:शुल्क राशन के लिए उमड़ी भीड़ - कोरोना वायरस खबर

शासन के निर्देशानुसार जिले में कोटे की दुकानों पर राशन कार्ड धारकों को नि:शुल्क राशन वितरण किया जाएगा. इस निर्देश के अनुसार सीतापुर में भी गेहूं और चावल का वितरण शुरू कर दिया गया है.

etv bharat
सरकारी फरमान पर कोटे पर नि:शुल्क राशन के लिए उमड़ी भीड़
author img

By

Published : Apr 1, 2020, 10:19 PM IST

सीतापुर: लॉकडाउन के दौरान शासन ने राशन कार्ड धारकोंं को मुफ्त में राशन देने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की देखरेख में तहसील क्षेत्र के सभी अन्त्योदय, जॉबकार्ड धारक, मजदूरों व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बुधवार से गेहूं और चावल का वितरण करना शुरू कर दिया गया है.

तहसील इलाके की 208 सरकारी राशन की दुकानों पर बुधवार सुबह से गेहूं चावल का वितरण शुरू किया गया. एसडीएम राजीव पाण्डेय ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक अन्त्योदय कार्ड धारकों को नि:शुल्क 35 किलो गेहूं और चावल, साथ ही मनरेगा मजदूरों को भी नि:शुल्क राशन वितरण किया जा रहा है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पूर्व की भांति निर्धारित दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल का वितरण 8 अप्रैल तक किया जाएगा. 15 अप्रैल से पुनः दो माह का राशन वितरित किया जाएगा.

सीतापुर: लॉकडाउन के दौरान शासन ने राशन कार्ड धारकोंं को मुफ्त में राशन देने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की देखरेख में तहसील क्षेत्र के सभी अन्त्योदय, जॉबकार्ड धारक, मजदूरों व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को बुधवार से गेहूं और चावल का वितरण करना शुरू कर दिया गया है.

तहसील इलाके की 208 सरकारी राशन की दुकानों पर बुधवार सुबह से गेहूं चावल का वितरण शुरू किया गया. एसडीएम राजीव पाण्डेय ने बताया कि शासन के आदेश के मुताबिक अन्त्योदय कार्ड धारकों को नि:शुल्क 35 किलो गेहूं और चावल, साथ ही मनरेगा मजदूरों को भी नि:शुल्क राशन वितरण किया जा रहा है.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पूर्व की भांति निर्धारित दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो चावल का वितरण 8 अप्रैल तक किया जाएगा. 15 अप्रैल से पुनः दो माह का राशन वितरित किया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.