सीतापुर: जिले के संदना थाना क्षेत्र में वर्ष 2017 में एक महिला के साथ गांव के ही रहने वाले नन्हे तिवारी ने घर में घुसकर बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया था. महिला के विरोध करने पर उसे तथा उसके पति को जान से मार देने की धमकी भी आरोपी द्वारा दी गई थी. पूरे मामले को लेकर पीड़िता के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी. शुक्रवार को विचारण पूर्ण कर विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्त नन्हे तिवारी को धारा 452 भा.द.वि में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 376 भा.द.वि में आजीवन कारावास में 10,000/- रू. अर्थदण्ड, धारा 506 भा.द.वि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रू. अर्थदण्ड व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई.
वरिष्ठ अभियोजना अधिकारी ने दी जानकारी
वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी लाल चंद गुप्ता का कहना है कि नन्हे तिवारी को शुक्रवार को दोहरे आजीवन कारावास की सजा व 24 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है.
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