सीतापुर: शुक्रवार को सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम को सीतापुर जेल से मुरादाबाद जिला सत्र न्यायालय के ADJ कोर्ट में पेशी पर लाया गया. कोर्ट के बाहर सपा नेताओं ने आजम खां जिंदाबाद के नारे लगाए. न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए, जिसके बाद आजम खां को सीतापुर जेल ले जाया गया.
इस मामले में हुई पेशी
2008 में बसपा सरकार में मुरादाबाद के थाना छजलैट में आजम खां की कार को पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद आजम खां अपने समर्थकों के साथ सड़क जाम करके धरने पर बैठ गए थे. उस समय आजम खां राज्यसभा सदस्य थे. आजम खां और उनके बेटे अब्दुला आजम के खिलाफ छजलैट थाने में धारा 353 और 147 में मुकदमा दर्ज किया गया था. यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा था. इस मामले में जनवरी 2019 में कोर्ट से जमानत भी मिल गयी थी. 2019 में ही यह पूरा मामला मुरादाबाद अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसकी जानकारी नहीं होने की वजह से कोर्ट में तारीखों पर पेशी पर नहीं आ सके थे. कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था.
आजम खां के वकील शाहनवाज ने बताया कि आजम खां आज मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुए उनके ऊपर जो केस थे, उसमें आजम खां को कस्टडी में लिया गया है. यह मामला 2008 का है. एक और मुकदमा थाना छजलैट में पुलिस ने दर्ज किया था. उसमें आजम खां के खिलाफ 174 ए के तहत मामला दर्ज किया गया था. तीन मामलों में आजम खां को 6 अगस्त तक के लिए वहीं दूसरे मामले में 24 अगस्त तक के लिए कस्टडी में लिया गया है. अब आजम खां को वापस सीतापुर जेल भेज दिया गया है.