सीतापुर : थाना महोली पुलिस ने शनिवार को जिलाधिकारी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने अपमिश्रित अवैध शराब निर्माण, परिवहन, विक्रय जैसे आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की. जब्त की गई संपत्ति थाना महोली क्षेत्र अंतर्गत रिछाई चौराहे की है. कुर्क की गई संपत्ति में 2500 वर्गफिट का एक मकान, गाटा संख्या 436 तथा 437 में लगभग 5000 वर्ग फिट पर एक धर्मकांटा, मेडिकल स्टोर, पालेसर तथा गुडबेल आदि शामिल हैं. कार्रवाई यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई है. संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ दस लाख आंकी गयी है.
बता दें विजय कुमार वर्मा व अंकुश वर्मा पर अपराध के संबंध में पूर्व में अभियोग पंजीकृत हैं. बताया जाता है कि अभियुक्त विजय अपने आपराधिक गिरोह का गैंग लीडर है एवं अन्य अभियुक्त इसके सक्रिय सदस्य हैं. विवेचना के दौरान धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत विवेचक द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को साक्ष्य संकलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गयी. पुलिस ने प्रेषित रिपोर्ट के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा अभियुक्त विजय व अंकुश द्वारा अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को जब्त करने का आदेश निर्गत किया.
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सीओ अमन सिंह ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर के आदेश पर शनिवार को अभियुक्त विजय व अंकुश की संपत्ति को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जब्तीकरण व कुर्क करने की कार्यवाही की गई. भविष्य में भी इस प्रकार के गैंगस्टर अपराधियों के चिन्हीकरण और उनके द्वारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्तियों का चिन्हांकन कर उनकी जब्तीकरण की कार्यवाही प्रचलित रहेगी.
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