श्रावस्ती : छेड़छाड़ के आरोपी काे दोषी करार देते हुए न्यायालय ने गुरुवार को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 9 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. घटना के 6 साल बाद आराेपी काे सजा मिली.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय किशोरी 2017 में 3 दिसंबर काे अपने घर के सामने लगे इंडिया मार्का हैंडपंप पर रात में आठ बजे पानी भरने गई थी. इसी दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे गांव के ही जगजीवन ने किशोरी को पकड़ लिया. किशाेरी ने घर जाने देने की सिफारिश की. इसके बावजूद आराेपी नहीं माना.
आराेपी ने किशाेरी के साथ छेड़खानी की. किशोरी के शोर मचाने पर उसके माता-पिता समेत गांव के अन्य लाेग भी मौके पर पहुंच गए. इसी बीच आरोपी मौके से भाग गया. पीड़िता को उसके पिता कोतवाली लेकर गए. किशोरी की तहरीर पर कोतवाली भिनगा की पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की. पुलिस ने मामले में आराेपी काे पकड़ लिया था. उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था.
विवेचना के बाद विवेचनाधिकारी ने आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में भेजा. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य रूप से पाक्सो एक्ट) सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास व नौ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. मामले के 6 साल बाद आराेपी काे सजा मिला. पीड़िता के परिजनाें ने फैसले पर संताेष जताया है.
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