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छात्रा से दुष्कर्म व हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

श्रावस्ती में छात्रा से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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परीक्षण अपर जिला सत्र
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Published : Aug 26, 2022, 8:29 PM IST

श्रावस्ती: सोनवा क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला काटकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपितों को अपर जिला जज अजय सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के एक गांव की छात्रा कक्षा छह में पढ़ती थी. उसे गांव के ही बहोरी वर्मा, ढलई औऱ मुन्नूराम स्कूल जाते समय रास्ते में अक्सर छेड़ते थे. सात अप्रैल 2007 की रात में वह घर के बाहर निकली थी. जब वह देर तक घर नहीं लौटी तो परिवारीजनो ने खोजबीन शुरू की. पूरी रात बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका. सुबह उसका शव रामपदारथ के खेत में मिला. बालिका का गला कटा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बहोरी, ढलई और मुन्नूराम उसे घर से उठा ले गए थे और दुष्कर्म के बाद गला काट कर हत्या कर दी थी.

यह भी पढ़ें- प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार, NDRF की टीम तैनात

मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) की कोर्ट में हुई थी. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे हैं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया की हत्या में प्रयुक्त चाकू ढलई उर्फ रामनिवास के पास से बरामद हुआ था इसलिए उसे आयुध अधिनियम में भी एक वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा.

श्रावस्ती: सोनवा क्षेत्र में 15 वर्ष पूर्व छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला काटकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपितों को अपर जिला जज अजय सिंह ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सोनवा क्षेत्र के एक गांव की छात्रा कक्षा छह में पढ़ती थी. उसे गांव के ही बहोरी वर्मा, ढलई औऱ मुन्नूराम स्कूल जाते समय रास्ते में अक्सर छेड़ते थे. सात अप्रैल 2007 की रात में वह घर के बाहर निकली थी. जब वह देर तक घर नहीं लौटी तो परिवारीजनो ने खोजबीन शुरू की. पूरी रात बीतने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका. सुबह उसका शव रामपदारथ के खेत में मिला. बालिका का गला कटा हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बहोरी, ढलई और मुन्नूराम उसे घर से उठा ले गए थे और दुष्कर्म के बाद गला काट कर हत्या कर दी थी.

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मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) की कोर्ट में हुई थी. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद एडीजे अजय सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन करने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे हैं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने बताया की हत्या में प्रयुक्त चाकू ढलई उर्फ रामनिवास के पास से बरामद हुआ था इसलिए उसे आयुध अधिनियम में भी एक वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. अर्थदंड अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा.

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