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अवैध संबंध के शक में पत्नी और दो बच्चों के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

श्रावस्ती जिला एवम सत्र न्यायालय ने अवैध संबंध के शक में पत्नी और दो अबोध बच्चों के हत्यारे पति को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है.

हत्यारे पति को उम्र कैद
हत्यारे पति को उम्र कैद
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Published : Mar 4, 2023, 7:31 PM IST

श्रावस्ती: जनपद में अवैध संबंध के शक में पत्नी व दो अबोध बच्चों की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम कहारनपुरवा इटवरिया निवासी सूरज अपनी पत्नी शिखा व दो बेटों चार वर्षीय हिमांशु व तीन वर्षीय प्रियांशु के साथ सो रहा था. 8 अप्रैल 2018 रात में अवैध संबंध के शक में सूरज ने पत्नी शिखा, बेटा हिमांशु व प्रियांशु की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. 9 अप्रैल 2018 को चाचा चुन्नीलाल की तहरीर पर इकौना थाने में सूरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की गला घोंटकर हत्या होने की पुष्टि हुई थी.

उन्होंने बताया कि पुलिस विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सूरज मजदूरी करने चंडीगढ़ गया था और वहीं पर शिखा से शादी कर ली थी. वहीं पर उसके दो बेटे भी पैदा हुए थे. जब शिखा के साथ वह अपने गांव वापस आया तो पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध होने का उसे शक हुआ. इसके बाद उसने पत्नी और दोनों बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी. मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायालय में पर हुआ. सत्र परीक्षण के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपित सूरज कश्यप को दोषी करार देते हुए हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें:Fraud in lucknow : केजीएमयू के डॉक्टर के खाते पर जालसाजों ने करा लिया लोन, केस दर्ज

श्रावस्ती: जनपद में अवैध संबंध के शक में पत्नी व दो अबोध बच्चों की गला दबाकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए शनिवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के ग्राम कहारनपुरवा इटवरिया निवासी सूरज अपनी पत्नी शिखा व दो बेटों चार वर्षीय हिमांशु व तीन वर्षीय प्रियांशु के साथ सो रहा था. 8 अप्रैल 2018 रात में अवैध संबंध के शक में सूरज ने पत्नी शिखा, बेटा हिमांशु व प्रियांशु की गला घोंटकर हत्या कर दी थी. 9 अप्रैल 2018 को चाचा चुन्नीलाल की तहरीर पर इकौना थाने में सूरज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की गला घोंटकर हत्या होने की पुष्टि हुई थी.

उन्होंने बताया कि पुलिस विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सूरज मजदूरी करने चंडीगढ़ गया था और वहीं पर शिखा से शादी कर ली थी. वहीं पर उसके दो बेटे भी पैदा हुए थे. जब शिखा के साथ वह अपने गांव वापस आया तो पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध होने का उसे शक हुआ. इसके बाद उसने पत्नी और दोनों बेटों की गला दबाकर हत्या कर दी. मामले का विचारण अपर जिला सत्र न्यायालय में पर हुआ. सत्र परीक्षण के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपित सूरज कश्यप को दोषी करार देते हुए हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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