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शामली कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

शामली कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है.

शामली में कोर्ट
शामली में कोर्ट
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Published : Oct 11, 2022, 8:46 PM IST

शामली: कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला ?
शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2021 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की वारदात हुई थी. मामले में झिंझाना थाने पर किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया था. मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था.

पुलिस ने बाद में आरोप पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि मंगलवार को मामले में कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सौरभ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

शामली: कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला ?
शामली जिले के झिंझाना थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2021 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की वारदात हुई थी. मामले में झिंझाना थाने पर किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी सौरभ निवासी ऊन थाना झिंझाना को गिरफ्तार कर लिया था. मेडिकल रिपोर्ट में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. इसके बाद मामले में दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई गई थी. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए उसे कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था.

पुलिस ने बाद में आरोप पत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि मंगलवार को मामले में कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है. न्यायाधीश मुमताज अली ने दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सौरभ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 माह के अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है.

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