शामलीः जनपद में वर्ष 2018 में बदमाशों ने घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए साढ़े चार वर्ष की कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
दरअसल, यह मामला 16 मार्च 2018 का है. जनपद के गढ़ीपुख्ता थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार तीन बदमाशों को रुकने का इशारा किया. जिसके बाद बदमाश भागने लगे. पुलिस की घेराबंदी देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी. जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए थे. इसके बाद पुलिस ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया था.
इस मामले में काला निवासी गांव खानपुर थाना झिंझाना (Police Station Jhonna) को अवैध तमंचे व चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया था. अभियुक्त को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी. यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो (Judge Rape and POCSO) रेशमा चौधरी के यहां विचाराधीन चल रहा था. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट के समक्ष एक गवाह पेश किया गया था. जिस पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की थी.
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि बुधवार को कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त काला को साढ़े चार वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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