शामली: बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में गोकशी को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाई है. पुलिस की इस कार्रवाई से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है. शुक्रवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कैराना एसडीएम अमित पाल शर्मा को सौंपा.
देशद्रोह की धारा लगाने पर जताई आपत्ति
- 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने से बवाल हो गया था.
- हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गोली लगने से शहीद हो गए थे और चिंगरावठी के युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी.
- पुलिस ने बवाल करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है.
- आरोपी गोभक्तों पर देशद्रोह की धारा लगाने पर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है.
- कैराना तहसील मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
- कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा को सौंपा.
- कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में गौभक्तों से देशद्रोह की धारा नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी.
क्या है IPC की धारा 124(A)
यदि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है, तो IPC की धारा 124(A) के तहत उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इस धारा के तहत इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाता है.
बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में हुई हिंसा में जिला प्रशासन ने गौभक्तों पर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है. जिन लोगों ने गौ हत्या कर माहौल खराब किया था, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रहा है और निर्दोषों पर देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है.
-रोहित बजरंगी, हिंदूवादी नेता