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बुलंदशहर हिंसा: गोभक्तों पर देशद्रोह की धारा से हिंदू संगठनों में उबाल

बुलंदशहर हिंसा के आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाई गई है. देशद्रोह की धारा लागने पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है. शामली जिले में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कैराना एसडीएम से मिलकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा.

एसडीएम को ज्ञानप सौंपते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता.
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Published : Jul 6, 2019, 10:33 AM IST

शामली: बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में गोकशी को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाई है. पुलिस की इस कार्रवाई से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है. शुक्रवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कैराना एसडीएम अमित पाल शर्मा को सौंपा.

जानकारी देते हिंदूवादी नेता.

देशद्रोह की धारा लगाने पर जताई आपत्ति

  • 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने से बवाल हो गया था.
  • हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गोली लगने से शहीद हो गए थे और चिंगरावठी के युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी.
  • पुलिस ने बवाल करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है.
  • आरोपी गोभक्तों पर देशद्रोह की धारा लगाने पर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है.
  • कैराना तहसील मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
  • कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा को सौंपा.
  • कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में गौभक्तों से देशद्रोह की धारा नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

क्या है IPC की धारा 124(A)
यदि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है, तो IPC की धारा 124(A) के तहत उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इस धारा के तहत इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाता है.

बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में हुई हिंसा में जिला प्रशासन ने गौभक्तों पर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है. जिन लोगों ने गौ हत्या कर माहौल खराब किया था, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रहा है और निर्दोषों पर देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है.
-रोहित बजरंगी, हिंदूवादी नेता


शामली: बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में गोकशी को लेकर हुए बवाल में पुलिस ने आरोपियों पर देशद्रोह की धारा लगाई है. पुलिस की इस कार्रवाई से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है. शुक्रवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कैराना एसडीएम अमित पाल शर्मा को सौंपा.

जानकारी देते हिंदूवादी नेता.

देशद्रोह की धारा लगाने पर जताई आपत्ति

  • 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने से बवाल हो गया था.
  • हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह गोली लगने से शहीद हो गए थे और चिंगरावठी के युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी.
  • पुलिस ने बवाल करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है.
  • आरोपी गोभक्तों पर देशद्रोह की धारा लगाने पर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है.
  • कैराना तहसील मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.
  • कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा को सौंपा.
  • कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में गौभक्तों से देशद्रोह की धारा नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

क्या है IPC की धारा 124(A)
यदि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है, तो IPC की धारा 124(A) के तहत उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इस धारा के तहत इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाता है.

बुलंदशहर जिले के स्याना कोतवाली क्षेत्र में हुई हिंसा में जिला प्रशासन ने गौभक्तों पर देशद्रोह की धारा 124(A) लगाई है. जिन लोगों ने गौ हत्या कर माहौल खराब किया था, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रहा है और निर्दोषों पर देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है.
-रोहित बजरंगी, हिंदूवादी नेता


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बुलंदशहर के स्याना में गौकशी को लेकर हुआ बवाल भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन उसकी तपिश अभी तक भी कम नही हो पाई है. शामली में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने स्याना बवाल के आरोपी गौभक्तों पर पुलिस द्वारा देशद्रोह की धारा लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. Body:शामली: शामली जिले की कैराना तहसील मुख्यालय पर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद् और बजरंग दल के कार्यकर्ता जमा हुए. कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए दिसंबर 2018 में बुलंदशहर के स्याना में हुए बवाल के मामले में आरोपी गौभक्तों पर पुलिस द्वारा देशद्रोह की धारा लगाए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की.

ज्ञापन सौंपकर जताई आपत्ति
. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा को सौंपा.

. अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद् की ओर से सौंपे गए ज्ञापन बताया गया कि बुलंदशहर के स्याना में हुई हिंसा में जिला प्रशासन ने गौभक्तों पर देशद्रोह की धारा 124ए लगाई है.

. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिन लोगों ने गौहत्या कर माहौल खराब किया, प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से बच रहा है.

. तहसील पहुंचे कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में गौभक्तों से देशद्रोह की धारा नही हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

क्या था पूरा मामला ?
तीन दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसको लेकर बवाल हो गया था।. इसमें स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह गोली लगने से शहीद हो गए थे और चिंगरावठी के युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी.

क्या है आईपीसी की धारा 124 ए ?
यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो आईपीसी की धारा 124ए के तहत उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. इस धारा के तहत इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाता है.

बाइट: रोहित बजरंगी, हिंदूवादी नेता
बाइट: अमित पाल शर्मा, एसडीएम कैराना Conclusion:
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