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नाबालिग को हवस का शिकार बनाने वाले राजमिस्त्री को उम्रकैद

शामली में नाबालिग लड़की का अपहरण कर हवस का शिकार बनाने वाले राजमिस्त्री को विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है.

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राजमिस्त्री को उम्रकैद की सजा
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Published : Nov 11, 2022, 9:17 PM IST

शामली: जिले में पांच माह पूर्व राजमिस्त्री ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी थी. इस मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने अभियुक्त राजमिस्त्री को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, जिले के कैराना कोतवाली में अप्रैल 2022 में एक गांव निवासी व्यक्ति की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था. बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ गेहूं की कटाई करने के लिए गया हुआ था. घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी थी, जिसे पड़ोस में राजमिस्त्री का कार्य करने पहुंचे उस्मान निवासी मोहल्ला खैलकलां कैराना अपहरण करके ले गया. काफी देर ढूंढने पर लड़की का कोई सुराग नहीं लग सका था. पुलिस ने यह मामला आईपीसी की धारा 363 व 366 के तहत दर्ज किया था. बाद में लड़की की बरामदगी के पश्चात मामले में बयान व मेडिकल के आधार पर आईपीसी की धारा 376(3) व पॉक्सो अधिनियम की बढोत्तरी कर दी गई थी.

पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त उस्मान को दोषी करार दिया. कोर्ट द्वारा दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी प्रावधान किया गया है.

यह भी पढे़ं: 11 साल पुराने मामले में सपा विधायक को एक साल की सजा, मिली जमानत

शामली: जिले में पांच माह पूर्व राजमिस्त्री ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी थी. इस मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो ने अभियुक्त राजमिस्त्री को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, जिले के कैराना कोतवाली में अप्रैल 2022 में एक गांव निवासी व्यक्ति की ओर से मुकदमा दर्ज कराया था. बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ गेहूं की कटाई करने के लिए गया हुआ था. घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी थी, जिसे पड़ोस में राजमिस्त्री का कार्य करने पहुंचे उस्मान निवासी मोहल्ला खैलकलां कैराना अपहरण करके ले गया. काफी देर ढूंढने पर लड़की का कोई सुराग नहीं लग सका था. पुलिस ने यह मामला आईपीसी की धारा 363 व 366 के तहत दर्ज किया था. बाद में लड़की की बरामदगी के पश्चात मामले में बयान व मेडिकल के आधार पर आईपीसी की धारा 376(3) व पॉक्सो अधिनियम की बढोत्तरी कर दी गई थी.

पुलिस ने विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाह पेश किए गए. जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त उस्मान को दोषी करार दिया. कोर्ट द्वारा दोषी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का भी प्रावधान किया गया है.

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