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गोवंश हत्या मामले में पांच दोषी करार, 7-7 साल के कारावास की सजा - Kairana court gave its verdict

यूपी के शामली में कोर्ट ने गोवंश हत्या और पशु क्रूरता अधिनियम में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

शामली जिला एवं सत्र न्यायालय.
शामली जिला एवं सत्र न्यायालय.
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Published : Mar 18, 2023, 6:18 PM IST

शामली: अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गोवंशों हत्या मामले में पांच अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है. कैराना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में पुलिस ने गोवंशों से भरा ट्रक पकड़ा था, इनमें तीन बछड़ों की मौत हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

मुकदमे के अनुसार 22 जनवरी 2016 को कैराना कोतवाली पुलिस टीम कैराना बाईपास पर चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक के अंदर लाए जा रहे 15 जिंदा बछड़े और तीन बछड़े मृत अवस्था में बरामद किए थे. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इनके दो साथी फरार हो गए थे. इनकी बाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने ट्रक को पुलिस टीम के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया. यह मामला गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और हत्या के प्रयास में दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी. इस केस की सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार के यहां हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में साजिद, ताबिश, जावेद, शुऐब निवासीगण मोहल्ला अफगानान व कामिल निवासी मोहल्ला पोसखाना अफगानान कैराना पर दोष सिद्ध किया. गोवध अधिनियम में पांचों दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. जबकि पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामलों में पांचों को दोषमुक्त करार दिया है.

शामली: अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने गोवंशों हत्या मामले में पांच अभियुक्तों पर दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के प्रयास के मामले में दोषमुक्त करार दिया गया है. कैराना कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2016 में पुलिस ने गोवंशों से भरा ट्रक पकड़ा था, इनमें तीन बछड़ों की मौत हुई थी. इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

मुकदमे के अनुसार 22 जनवरी 2016 को कैराना कोतवाली पुलिस टीम कैराना बाईपास पर चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस ने एक ट्रक के अंदर लाए जा रहे 15 जिंदा बछड़े और तीन बछड़े मृत अवस्था में बरामद किए थे. मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इनके दो साथी फरार हो गए थे. इनकी बाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने ट्रक को पुलिस टीम के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया. यह मामला गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और हत्या के प्रयास में दर्ज किया गया था. मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी. इस केस की सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार के यहां हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह पेश किए गए थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में साजिद, ताबिश, जावेद, शुऐब निवासीगण मोहल्ला अफगानान व कामिल निवासी मोहल्ला पोसखाना अफगानान कैराना पर दोष सिद्ध किया. गोवध अधिनियम में पांचों दोषियों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई. जबकि पशु क्रूरता अधिनियम में 50-50 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. वहीं, कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामलों में पांचों को दोषमुक्त करार दिया है.

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