ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन भाइयों समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद - special poxo court muzaffarnagar

शामली में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

etv bharat
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट
author img

By

Published : Sep 5, 2022, 8:36 PM IST

शामली: जनपद में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2015 में जिले के कांधला थानाक्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी अंकुश समेत उसके सहयोगी सगे भाई पंकज और अंकित के अलावा मैनपाल और ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. मामले में विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद मामले में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस द्वारा गवाहों की कोर्ट में गवाही सुनिश्चित कराई गई थी.

यह भी पढ़ें- सहेली के ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी मधु कपूर की हत्या

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि सोमवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर ने उपरोक्त पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध किया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंकुश को आईपीसी की धारा 376 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और अंकित, पंकज, मैनपाल और ऋषिपाल को आईपीसी की धारा 366 और 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, पांचों दोषियों पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

शामली: जनपद में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2015 में जिले के कांधला थानाक्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई थी. मामले में पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी अंकुश समेत उसके सहयोगी सगे भाई पंकज और अंकित के अलावा मैनपाल और ऋषिपाल को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. मामले में विवेचना के पश्चात आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था, जिसके बाद मामले में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस द्वारा गवाहों की कोर्ट में गवाही सुनिश्चित कराई गई थी.

यह भी पढ़ें- सहेली के ड्राइवर ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी मधु कपूर की हत्या

एसपी शामली अभिषेक ने बताया कि सोमवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर ने उपरोक्त पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध किया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंकुश को आईपीसी की धारा 376 व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और अंकित, पंकज, मैनपाल और ऋषिपाल को आईपीसी की धारा 366 और 3(2)5 एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही, पांचों दोषियों पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.