शामली: महिला सिपाही से धोखाधड़ी कर शादी करने और यौन शोषण के आरोपी दारोगा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने दारोगा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दारोगा की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उसे कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा.
क्या है पूरा मामला
- एक महिला सिपाही ने जिले में में तैनात दारोगा लविक त्यागी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.
- आरोप था कि दारोगा ने धोखे से उससे शादी कर ली थी, जबकि वह पहले से शादीशुदा है.
- यह प्रकरण संज्ञान में आने पर एसपी ने 21 अप्रैल 2019 में ही दारोगा को लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन भेज दिया था.
- लाइन हाजिर करने के बावजूद भी दारोगा पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था.
- कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद महिला सिपाही ने अगस्त 2019 में दारोगा पर शामली कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था.
ऐसे पता चली थी असलियत
महिला सिपाही का आरोप था कि शादी के बाद वह गर्भवती हुई तो दारोगा उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाता रहा, लेकिन वह टालती रही. पहली पत्नी का फोन आने पर उसे दारोगा की असलियत का पता चला कि वह दो बच्चों का पिता है. दारोगा द्वारा स्वयं और संदिग्ध लोगों से फोन कराकर महिला सिपाही और उसके बच्चे को जाने से मारने की धमकी भी दी गई थी.
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जमानत अर्जी भी हुई खारिज
महिला सिपाही के अधिवक्ता संजय वालिया ने बताया कि दारोगा की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कैराना स्थित जिला न्यायालय में अर्जी लगाई गई थी, जिसे गत 4 सितंबर को खारिज कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि गुरुवार को आरोपी दारोगा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि दारोगा को 21 अप्रैल 2019 को एसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जो फिलहाल पुलिस लाइन शामली में था.