शामली: जनपद में धारा 144 का उल्लंघन कर जनसभा और जुलूस निकालने वाले रालोद विधायक अशरफ अली समेत पुलिस ने 11 लोगों को नामजद करते हुए 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की इस कार्रवाई से रालोद खेमें में आक्रोश बना हुआ है.
शामली में डीएम द्वारा शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए 2 जनवरी को धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई थी. पुलिस के मुताबिक धारा 144 लागू होने के साथ ही किसी भी व्यक्ति, समूह और संगठन द्वारा 5 से अधिक लोगों को एकत्र कर कोई भी सभा या जुलूस नहीं निकालने के आदेश भी पारित किए गए थे. लेकिन इसके बावजूद भी यह संज्ञान में आया है कि नौ जनवरी को थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के विधायक राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली द्वारा जलालाबाद किले में स्थित अपने आवास पर किसानों के गन्ना भुगतान की मांग को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया और सभा के बाद विधायक के आवास से चलकर राष्ट्रीय लोकदल के झंडे के साथ जलालाबाद पोस्ट ऑफिस तक एक जुलूस भी निकाला गया. बुधवार को थानाध्यक्ष थाना भवन ने कुलदीप शर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों की अनुमति के बगैर सभा और जुलूस निकालने के आरोप में धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन के तहत रालोद विधायक अशरफ अली समेत 11 लोगों को नामजद करते हुए करीब 20 अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस द्वारा रालोद विधायक अशरफ अली समेत, रालोद के पूर्व चेयरमैन योगेंद्र चौधरी, नगर पंचायत जलालाबाद के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार, नदीम, निफासत, कालू, वशी खान, तौहीद, हाजी, निन्हा पहलवान और अजहर खां समेत कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है. इसके अलावा मुकदमें में करीब 20 अज्ञात व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है. रालोद विधायक और जलालाबाद चेयरमैन समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से रालोद खेमें में आक्रोश बना हुआ है.