शाहजहांपुर: जनपद के अपर सत्र न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पत्नी ने बहनोई के साथ मिलकर जहर देकर हत्या की वारदात को अंजाम दी थी.
पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के गदियाना क्षेत्र का है. यहां क्षेत्र में 9 नवंबर 2008 कालीचरण नाम के व्यक्ति का शव एक खाली प्लॉट में पाया गया था. लेकिन शव को फेंकते समय पड़ोसी प्रेम कुमार ने उसकी पत्नी और बहनोई को देख लिया था. शव को मृतक की पत्नी निशा और उसका बहनोई सर्वेश प्लॉट के पीछे फेंक कर मौके से फरार हो गए थे. इस मामले में मृतक की बहन ने प्रेम कुमार के अनुसार पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया था. पोस्टार्मटम रिपोर्ट में जहर से मौत होने की रिपोर्ट सामने आई थी. पुलिस ने मृतक की पत्नी निशा और बहनोई के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी. जहां अपर सत्र न्यायालय द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था.
शाहजहांपुर के शासकीय अधिवक्ता उमेश अग्निहोत्री ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने गवाहों की गवाही के पर सोमवार को कालीचरण की हत्या में उनकी पत्नी निशा और बहनोई को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद निशा और उसके रिश्तेदार सर्वेश को जेल भेज दिया गया.
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