भदोही: ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है. विधायक के भाई ने विधायक और उनकी एमएलसी पत्नी राम लली मिश्रा सहित बेटे के खिलाफ जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोप है कि विधायक अपने भाई की चल-अचल संपत्ति पर वसीयत कराने के लिए भाई को बंधक बनाकर रखा था. लिहाजा पीड़ित की शिकायत पर गोपीगंज थाना में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने शुक्रवार को बताया कि गोपीगंज थाना के कौलापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने एक मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने कहा है कि मेरे रिश्ते के भाई विधायक विजय मिश्रा इलाहबाद के रहने वाले हैं. वह 2001 में ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीतकर मेरे मकान नंबर 107 में आकर परिवार सहित रहने लगे. पीड़ित ने आरोप लगाया कि विजय मिश्रा विधायक बनने के बाद उसके सारे खनन व्यवसाय को अपने कब्जे में ले लिया. सभी काम के कागजात अपने पास रखते हुए चेक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर व्यवसाय के पैसे अपनी पत्नी राम लली मिश्रा और बेटे विष्णु के खाते में डालने लगे.
विजय मिश्रा पर दर्ज मुकदमे के हवाले से पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित का कहना है कि वर्तमान में विजय मिश्रा उसकी सारी चल-अचल संपत्ति को अपने परिवार के नाम वसीयत कराने के लिए उसके पूरे परिवार को बंधक बनाकर प्रताड़ित कर रहे हैं. वहीं वसीयत नहीं करने पर पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं. लिहाजा पीड़ित परिवार ने जान माल की सुरक्षा की मांग करते हुए विधायक को उसके घर से तुरंत हटाने की मांग की है.
पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया इस मामले में विजय मिश्रा उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गोपीगंज थाना में धारा 323, 506, 449, 347, 387 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है. उन्होंने बताया कृष्ण मोहन तिवारी के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर चार पुलिस के जवानों को तैनात करते हुए कृष्ण मोहन तिवारी को एक गनर उपलब्ध करा दिया गया है. बाहुबली विधायक पिछले तीस साल से इसी कौलापुर में अपने रिश्ते के भाई कृष्ण मोहन तिवारी के मकान में रहकर करोड़ों का व्यवसाय और राजनितिक गतिविधि को अंजाम देते चले आ रहे हैं. हालांकि पीड़ित कृष्ण मोहन तिवारी की बहन की शादी विजय मिश्रा के भाई के लड़के से हुई है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधायक विजय मिश्रा पर अब तक कुल 72 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं. दबंग विधायक चौथी बार निषाद पार्टी से जीत कर विधायक बने हैं. इनके ऊपर टोलप्लाजा के एक मामले में पुलिस ने फोन पर एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी भरे ऑडियो का संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके अभिलेख पर जिला अधिकारी /जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद के कोर्ट में अपना पक्ष रखने को विधायक ने मोहलत मांगी है. जिस पर कोर्ट ने विधायक को 13 अगस्त की तारीख तय की है.