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लॉकडाउन-3: भदोही में अलग-अलग समय पर खुलेंगी ये दुकानें

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है. इसके तहत लॉकडाउन-3 में कुछ रियायत दी गई है. अब यहां जरूरी वस्तुओं की दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने का निर्णय लिया गया है.

भदोही को लॉकडाउन-3 में मिली रियायत.
भदोही को लॉकडाउन-3 में मिली रियायत.
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Published : May 5, 2020, 1:11 PM IST

Updated : May 5, 2020, 1:42 PM IST

भदोही: लॉकडाउन-3 में शासन ने जरूरी वस्तुओं की दुकानें अलग-अलग समय पर खोलने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर लॉकडाउन में कुछ रियायत देने की घोषणा की है.

lockdown 3.0 started
इन प्रमुख शॉप को खोलने की अनुमति.

इन दुकानों को खोलने का लिया गया निर्णय

जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, मशीनरी शॉप, गिफ्ट, ज्वैलरी शॉप की दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी. इसके अलावा मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, ऑटोमोबाइल, मिठाई, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलरिंग, वस्त्रालय, जूते चप्पल, कॉस्मेटिक, चश्मा घर, बुक स्टेशनरी, फर्नीचर, फोटोग्रॉफी स्टूडियो की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी.

lockdown 3.0 started
सशर्त खुलेंगी दुकानें.

24 घंटे खोले जा सकेंगे मेडिकल स्टोर

जिलाधिकारी के आदेशानुसार मेडिकल स्टोर की सेवाएं 24 घण्टे जारी रहेंगी. साथ ही फल, दूध और सब्जी की होम डिलीवरी सहित अन्य स्थायी दुकानों का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं गैर आवश्यक गतिविधियों के आवागमन को सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रखने का आदेश है. वहीं लॉकडाउन का उलंघन किए जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

भदोही: लॉकडाउन-3 में शासन ने जरूरी वस्तुओं की दुकानें अलग-अलग समय पर खोलने का निर्णय लिया है. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक से विचार-विमर्श कर लॉकडाउन में कुछ रियायत देने की घोषणा की है.

lockdown 3.0 started
इन प्रमुख शॉप को खोलने की अनुमति.

इन दुकानों को खोलने का लिया गया निर्णय

जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि ब्यूटी पार्लर, सौंदर्य प्रसाधन, सैलून, मशीनरी शॉप, गिफ्ट, ज्वैलरी शॉप की दुकानें सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी. इसके अलावा मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, ऑटोमोबाइल, मिठाई, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलरिंग, वस्त्रालय, जूते चप्पल, कॉस्मेटिक, चश्मा घर, बुक स्टेशनरी, फर्नीचर, फोटोग्रॉफी स्टूडियो की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी.

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सशर्त खुलेंगी दुकानें.

24 घंटे खोले जा सकेंगे मेडिकल स्टोर

जिलाधिकारी के आदेशानुसार मेडिकल स्टोर की सेवाएं 24 घण्टे जारी रहेंगी. साथ ही फल, दूध और सब्जी की होम डिलीवरी सहित अन्य स्थायी दुकानों का समय सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक निर्धारित किया गया है. वहीं गैर आवश्यक गतिविधियों के आवागमन को सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक निषिद्ध रखने का आदेश है. वहीं लॉकडाउन का उलंघन किए जाने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : May 5, 2020, 1:42 PM IST
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