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भदोही: विधायक विजय मिश्र की पत्नी और बेटे पर दर्ज होगा एक और केस

बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली व बेटे के खिलाफ रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी की तहरीर पर मकान कब्जा करने और धमकी देने के मामले में केस दर्ज हुआ था. विधायक चित्रकूट जेल में बंद हैं, लेकिन सहआरोपी उनकी पत्नी और पुत्र फरार चल रहे हैं. वहीं पुलिस उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है.

विधायक विजय मिश्र की पत्नी MLC रामलली मिश्र और पुत्र पर दर्ज होगा एक और केस
विधायक विजय मिश्र की पत्नी MLC रामलली मिश्र और पुत्र पर दर्ज होगा एक और केस
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Published : Sep 24, 2020, 11:33 AM IST

भदोही: ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी का मकान कब्जा करने और धमकी देने के मामले में चित्रकूट जेल बंद हैं. इसी मामले में सह आरोपित उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र पर पुलिस एक और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है.

रहम के मूड में नहीं दिख रही यूपी पुलिस
एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ 15 सितंबर को कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया था. पुलिस ने उन्हें 15 अक्टूबर तक उपस्थित होने की मोहलत दी है. नियत तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर उनकी प्रापर्टी कुर्क कर दी जाएगी. इसके लिए अब पुलिस की कई टीमें दोनों लोगों के नाम पर दर्ज संपत्ति का आकलन करने में जुटी हुई हैं. उनके कई करीबियों से भी संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं. यूं कहें कि अब रहम के मूड में पुलिस कतई नहीं दिख रही है.

अभी पुलिस एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र के हाजिर होने का इंतजार कर रही है. जारी नोटिस के मुताबिक उन्हें हाजिर होने के लिए अधिकतम एक माह की मोहलत दी गई है. इसके बाद कोर्ट की अवमानना का मुकदमा पुलिस दर्ज करेगी. धारा 174 की कार्रवाई में उन्हें एक महीने जेल भी हो सकती है. पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि समय पर उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक और मुकदमा कोर्ट का आदेश नहीं मानने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

भदोही: ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी का मकान कब्जा करने और धमकी देने के मामले में चित्रकूट जेल बंद हैं. इसी मामले में सह आरोपित उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र पर पुलिस एक और मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में जुट गई है.

रहम के मूड में नहीं दिख रही यूपी पुलिस
एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ 15 सितंबर को कोर्ट ने कुर्की का नोटिस जारी किया था. पुलिस ने उन्हें 15 अक्टूबर तक उपस्थित होने की मोहलत दी है. नियत तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर उनकी प्रापर्टी कुर्क कर दी जाएगी. इसके लिए अब पुलिस की कई टीमें दोनों लोगों के नाम पर दर्ज संपत्ति का आकलन करने में जुटी हुई हैं. उनके कई करीबियों से भी संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं. यूं कहें कि अब रहम के मूड में पुलिस कतई नहीं दिख रही है.

अभी पुलिस एमएलसी रामलली मिश्र और पुत्र विष्णु मिश्र के हाजिर होने का इंतजार कर रही है. जारी नोटिस के मुताबिक उन्हें हाजिर होने के लिए अधिकतम एक माह की मोहलत दी गई है. इसके बाद कोर्ट की अवमानना का मुकदमा पुलिस दर्ज करेगी. धारा 174 की कार्रवाई में उन्हें एक महीने जेल भी हो सकती है. पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि समय पर उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एक और मुकदमा कोर्ट का आदेश नहीं मानने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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