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भदोहीः 11 बांग्लादेशी जमातियों की जमानत अर्जी खारिज, सभी भेजे गए जेल

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Published : May 18, 2020, 9:41 PM IST

यूपी के भदोही जिले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायलय की अदालत ने 11 बांग्लादेशी जमातियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया. इसके पहले सभी को जिला मुख्यालय स्थित अस्थाई जेल में रखा गया था.

बांग्लादेशी जमाती
बांग्लादेशी जमाती

भदोहीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 11 बांग्लादेशी जमातियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. टूरिस्ट वीजा पर धर्म प्रचार करने के मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए सभी 11 जमातियों को जेल भेजा गया.

डेढ़ माह पूर्व गेस्ट हाउस से हुए थे गिरफ्तार
करीब डेढ़ माह पूर्व भदोही के एक गेस्ट हाउस से दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीगी जमात के 11 बांग्लादेशी जमातियों समेत कुल 14 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जमातियों के अलावा संरक्षणदाओं के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

जमातियों ने अदालत में दी थी अर्जी
कोरोना महामारी के चलते सभी गिरफ्तार जमातियों को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था. वहीं स्वैब जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने पर सभी को जिला मुख्यालय स्थित अस्थाई जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. इस दौरान जमातियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया.

इन लोगों को भेजा गया जेल
दोनो पक्षों की ओर से बहस-पैरवी सुनने के बाद जिला जज ने बांग्लादेशी जमाती मो. इंसेर अली, त्वाहिदुल इस्लाम परवेज, सैयद मोहिबुर्रहमान, नजरूल हक, नवाज अली, नजरूल इस्लाम, दराज्जुद्दीन मुतब्बर, रफिकुल इस्लाम, फैजल रैबी, शेख अख्तरुज्जमा, मनौवर रसीद की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद सभी को जेल भेजा गया. जमातियों की तरफ से अधिवक्ता तेज बहादुर यादव और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने पैरवी की.

संरक्षणदाताओं को मिली क्लीन चिट
इसके पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव यादव की अदालत से तीन भारतीय जमातियों को जमानत मिल गई थी. वहीं विवेचना के दौरान पुलिस ने संरक्षणदाता अब्दुल रब अंसारी, अय्यूब अंसारी, अलीम उल्लाह, मुश्ताक़ अहमद, अब्दुल रहीम, मुनौवर, कमालुद्दीन अंसारी को क्लीन चिट दे दी, जिसको लेकर पुलिस की काफी किरकिरी हुई.

भदोहीः जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 11 बांग्लादेशी जमातियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. टूरिस्ट वीजा पर धर्म प्रचार करने के मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए सभी 11 जमातियों को जेल भेजा गया.

डेढ़ माह पूर्व गेस्ट हाउस से हुए थे गिरफ्तार
करीब डेढ़ माह पूर्व भदोही के एक गेस्ट हाउस से दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीगी जमात के 11 बांग्लादेशी जमातियों समेत कुल 14 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जमातियों के अलावा संरक्षणदाओं के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

जमातियों ने अदालत में दी थी अर्जी
कोरोना महामारी के चलते सभी गिरफ्तार जमातियों को जिला अस्पताल में आइसोलेट किया गया था. वहीं स्वैब जांच में रिपोर्ट निगेटिव आने पर सभी को जिला मुख्यालय स्थित अस्थाई जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. इस दौरान जमातियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया.

इन लोगों को भेजा गया जेल
दोनो पक्षों की ओर से बहस-पैरवी सुनने के बाद जिला जज ने बांग्लादेशी जमाती मो. इंसेर अली, त्वाहिदुल इस्लाम परवेज, सैयद मोहिबुर्रहमान, नजरूल हक, नवाज अली, नजरूल इस्लाम, दराज्जुद्दीन मुतब्बर, रफिकुल इस्लाम, फैजल रैबी, शेख अख्तरुज्जमा, मनौवर रसीद की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद सभी को जेल भेजा गया. जमातियों की तरफ से अधिवक्ता तेज बहादुर यादव और सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने पैरवी की.

संरक्षणदाताओं को मिली क्लीन चिट
इसके पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव यादव की अदालत से तीन भारतीय जमातियों को जमानत मिल गई थी. वहीं विवेचना के दौरान पुलिस ने संरक्षणदाता अब्दुल रब अंसारी, अय्यूब अंसारी, अलीम उल्लाह, मुश्ताक़ अहमद, अब्दुल रहीम, मुनौवर, कमालुद्दीन अंसारी को क्लीन चिट दे दी, जिसको लेकर पुलिस की काफी किरकिरी हुई.

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