अमरावती: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (RGV) की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि, यदि गिरफ्तारी को लेकर कोई चिंता है तो उन्हें जमानत याचिका दायर करनी चाहिए. गौरतलब है कि, राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म 'व्यूहम' के प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट की थी.
राम गोपाल वर्मा ने पुलिस जांच के लिए कुछ और समय दिए जाने की अपील की है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि, अनुरोध सिर्फ पुलिस के समक्ष किया जाना चाहिए, न किया कोर्ट के समक्ष.
बता दें कि, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं. खबर के मुताबिक, राम गोपाल वर्मा पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण की कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगा है. जिसको लेकर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
प्रकाशम के टीडीपी मड्डीपाडु मंडल के महासचिव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद राम गोपाल वर्मा ने मामले को खारिज करने के लिए याचिका दायर की थी. इस पर हाई कोर्ट ने ताजा सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया.
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