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विधायक अनिल त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट में नहीं हो रहे थे हाजिर - अनिल त्रिपाठी

Sant Kabir Nagar News: मामला 25 साल पुराना है. गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. विधायक अनिल त्रिपाठी का कहना है कि परिवार के एक सदस्य का निधन होने के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 6, 2024, 4:08 PM IST

संतकबीरनगर: यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी और उनके एक साथी को कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. वारंट जारी होने पर जनपद में राजनीति का बाजार गर्म हो गया है. यह वारंट अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी, छल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के मामले में जारी किया गया है.

मामला 25 साल पुराना है. अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मिठाई लाल का धोखाधड़ी व छल कपट करने का एक मुकदमा गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है. जिसमें कार्रवाई आरोपितों के बयान के अधीन है. इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी के अलावा आरएन सिंह भी आरोपित हैं. विधायक व आरएन सिंह के अनुपस्थित रहने तथा बार- बार समन जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने को न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. अब पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. अनिल कुमार त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति की भूमि को दूसरी जाति दिखाकर बैनामा कराया था. सक्षम अधिकारी से इसका आदेश भी नहीं लिया गया था.

मामले में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने बताया पीड़ित मिठाई लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. परिवार के एक सदस्य के निधन होने के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया. वारंट जारी होने की जानकारी मिली है. न्यायालय के आदेश का सम्मान हम सभी हमेशा करते हैं. निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपनी बात रखूंगा.

ये भी पढ़ेंः बागपत में हिस्ट्रीशिटर की गला काटकर हत्या, खेत की रखवाली करते समय वारदात को दिया अंजाम

संतकबीरनगर: यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से निषाद पार्टी से विधायक अनिल त्रिपाठी और उनके एक साथी को कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है. वारंट जारी होने पर जनपद में राजनीति का बाजार गर्म हो गया है. यह वारंट अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रेप एंड पाक्सो एक्ट गोरखपुर गोविंद मोहन ने धोखाधड़ी, छल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के मामले में जारी किया गया है.

मामला 25 साल पुराना है. अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मिठाई लाल का धोखाधड़ी व छल कपट करने का एक मुकदमा गोरखपुर न्यायालय में विचाराधीन है. जिसमें कार्रवाई आरोपितों के बयान के अधीन है. इस मामले में विधायक अनिल त्रिपाठी के अलावा आरएन सिंह भी आरोपित हैं. विधायक व आरएन सिंह के अनुपस्थित रहने तथा बार- बार समन जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने को न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.

गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई. अब पुलिस की कार्रवाई व न्यायालय के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. अनिल कुमार त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति की भूमि को दूसरी जाति दिखाकर बैनामा कराया था. सक्षम अधिकारी से इसका आदेश भी नहीं लिया गया था.

मामले में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने बताया पीड़ित मिठाई लाल ने मुकदमा दर्ज कराया था. परिवार के एक सदस्य के निधन होने के कारण कोर्ट में समय से उपस्थित नहीं हो पाया. वारंट जारी होने की जानकारी मिली है. न्यायालय के आदेश का सम्मान हम सभी हमेशा करते हैं. निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपनी बात रखूंगा.

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