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पत्नी के हत्या के दोषी पति को आजावीन कैद, जुर्माना

संत कबीरनगर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.

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संतकबीरनगर:-हत्यारे पति को आजीवन कारावास कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Apr 12, 2023, 8:00 PM IST

संत कबीरनगर: जिले में पत्नी के हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के पिरैला नरहरिया निवासी संग्राम मिश्रा ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्होंने लड़की बबीता की शादी 31 मई 2017 को थाना बखिरा अंतर्गत लोहरौली मिश्र निवासी सर्वेश मिश्रा से की थी. शादी के 2 माह बाद बबिता को उसके पति सर्वेश, ससुर उदयभान तथा सास अमरावती दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. साथ ही दहेज में 50 हजार रुपए की मांग करने लगे. आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी करते थे.

उनकी लड़की बबिता की ओर से पुलिस को 100 नंबर पर सूचना भी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ने पक्षों में समझौता भी कराया था. 23 अगस्त 2018 को रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि बेटी बबीता की मृत्यु हो गई है.

जब वह बबिता की ससुराल गए तो देखा कि बबिता की लाश एक कमरे में पड़ी थी. बबिता के गाल पर कटे का निशान और गले पर रस्सी का निशान था. शरीर को देखने से यह पता चला कि उसकी निर्मम हत्या की गई थी. मामले में बबिता के पति ,सास, ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था.


जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 8 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया. तत्कालीन तहसीलदार वाचस्पति सिंह ने अपने साक्ष्य में बताया कि उनकी उपस्थिति में मृतका के शव का पंचायतनामा तैयार करा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. पंचायतनामा के समय मृतका का शव देखने पर उसके गले में नीला क्रॉस का निशान तथा चेहरे पर जगह-जगह व शरीर पर नीला निशान था और कान व मुंह से खून निकल रहा था.

शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. राजेश पासवान ने अपने बयान में बताया कि मृत्यु से पहले मृतिका को चोट पहुंचाई गई थी तथा उसकी मृत्यु गला घोंटने से हुई थी. मृतका बबीता के पिता संग्राम मिश्रा ने न्यायालय में बताया की मृत्यु के कुछ दिन पहले बबिता के पति सर्वेश व बबिता का वाद-विवाद हुआ था लेकिन बाद में सुलह समझौता हो गया था.

बावजूद इसके उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल मांगने का दबाव बनाते थे. अपर सत्र न्यायधीश काशिफ शेख ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित होने पर पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

ये भी पढ़ें: साबरमती जेल से माफिया अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंची पुलिस, नैनी सेंट्रल जेल में हुआ बंद

संत कबीरनगर: जिले में पत्नी के हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के पिरैला नरहरिया निवासी संग्राम मिश्रा ने थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्होंने लड़की बबीता की शादी 31 मई 2017 को थाना बखिरा अंतर्गत लोहरौली मिश्र निवासी सर्वेश मिश्रा से की थी. शादी के 2 माह बाद बबिता को उसके पति सर्वेश, ससुर उदयभान तथा सास अमरावती दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. साथ ही दहेज में 50 हजार रुपए की मांग करने लगे. आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर मारपीट भी करते थे.

उनकी लड़की बबिता की ओर से पुलिस को 100 नंबर पर सूचना भी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ने पक्षों में समझौता भी कराया था. 23 अगस्त 2018 को रात करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि बेटी बबीता की मृत्यु हो गई है.

जब वह बबिता की ससुराल गए तो देखा कि बबिता की लाश एक कमरे में पड़ी थी. बबिता के गाल पर कटे का निशान और गले पर रस्सी का निशान था. शरीर को देखने से यह पता चला कि उसकी निर्मम हत्या की गई थी. मामले में बबिता के पति ,सास, ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था.


जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 8 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया. तत्कालीन तहसीलदार वाचस्पति सिंह ने अपने साक्ष्य में बताया कि उनकी उपस्थिति में मृतका के शव का पंचायतनामा तैयार करा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. पंचायतनामा के समय मृतका का शव देखने पर उसके गले में नीला क्रॉस का निशान तथा चेहरे पर जगह-जगह व शरीर पर नीला निशान था और कान व मुंह से खून निकल रहा था.

शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. राजेश पासवान ने अपने बयान में बताया कि मृत्यु से पहले मृतिका को चोट पहुंचाई गई थी तथा उसकी मृत्यु गला घोंटने से हुई थी. मृतका बबीता के पिता संग्राम मिश्रा ने न्यायालय में बताया की मृत्यु के कुछ दिन पहले बबिता के पति सर्वेश व बबिता का वाद-विवाद हुआ था लेकिन बाद में सुलह समझौता हो गया था.

बावजूद इसके उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल मांगने का दबाव बनाते थे. अपर सत्र न्यायधीश काशिफ शेख ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित होने पर पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

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