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अफसरों की लापरवाही से वोट देने से वंचित रही दलित महिला, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को भेजा नोटिस

यूपी चुनाव (Uttar Pradesh Election) में वोट से वंचित दलित महिला ने इलाहाबद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) में वाद दायर किया था. कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी एसडीएम तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है.

वोट से वंचित रही दलित महिला और अधिवक्ता ने कही ये बातें..
वोट से वंचित रही दलित महिला और अधिवक्ता ने कही ये बातें..
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Published : Dec 21, 2022, 10:54 PM IST

वोट से वंचित रही दलित महिला और अधिवक्ता ने कही ये बातें..

संभलः उत्तर प्रदेश चुनाव (Uttar Pradesh Election) में अफसरों की लापरवाही के चलते वोट देने से वंचित दलित महिला ने इलाहाबद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) में वाद दायर किया था. कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है. कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है.

कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली
कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली
चंदौसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी ने बताया कि वर्ष 2022 के चुनाव में वह अपने वोट से वंचित रही थी. वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी. जिसके बाद अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया. जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है. यह नोटिस संभल की विशेष अदालत एससी एसटी, के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को मिला है.

अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने वादी सीमा देवी की तरफ से एसपी संभल और चंदौसी कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया था. इसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया. वोट से वंचित होने के चलते कोर्ट में वाद भी दायर किया गया. स्पेशल कोर्ट एससी एसटी की ओर से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि केस को जल्द ही निपटाया जाएगा. डीएम सहित अधिकारियों के यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके इस केस को खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली. अब कोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी डीएम संभल चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को सभी को नोटिस दिया गया है. वहीं, नोटिस मिलने के बाद अफसरों में खलबली मची हुई है. इस मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी यह मामला नहीं आया है.

यह भी पढ़ें- मंत्री के इस आदेश के कारण रात में थमे रोडवेज बसों के पहिए, डग्गामार काट रहे चांदी

वोट से वंचित रही दलित महिला और अधिवक्ता ने कही ये बातें..

संभलः उत्तर प्रदेश चुनाव (Uttar Pradesh Election) में अफसरों की लापरवाही के चलते वोट देने से वंचित दलित महिला ने इलाहाबद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court) में वाद दायर किया था. कोर्ट ने इस मामले में घोर लापरवाही मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी एसटी, जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी किया है. कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली मची हुई है.

कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली
कोर्ट की नोटिस से अफसरों में खलबली
चंदौसी तहसील के अंतर्गत गांव अकबरपुर की रहने वाली दलित महिला सीमा देवी ने बताया कि वर्ष 2022 के चुनाव में वह अपने वोट से वंचित रही थी. वह अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाई थी. जिसके बाद अधिवक्ता विमलेश कुमारी के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाद दायर किया. जिसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है. यह नोटिस संभल की विशेष अदालत एससी एसटी, के अलावा संभल जिले के जिलाधिकारी चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को मिला है.

अधिवक्ता विमलेश कुमारी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल 2022 को उन्होंने वादी सीमा देवी की तरफ से एसपी संभल और चंदौसी कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया था. इसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया. वोट से वंचित होने के चलते कोर्ट में वाद भी दायर किया गया. स्पेशल कोर्ट एससी एसटी की ओर से लगातार उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा कि केस को जल्द ही निपटाया जाएगा. डीएम सहित अधिकारियों के यहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके इस केस को खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली. अब कोर्ट के आदेश पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी डीएम संभल चंदौसी एसडीएम तहसीलदार और बीएलओ को सभी को नोटिस दिया गया है. वहीं, नोटिस मिलने के बाद अफसरों में खलबली मची हुई है. इस मामले में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि उनके संज्ञान में अभी यह मामला नहीं आया है.

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