सहारनपुर: सोमवार से सरकार के आदेशानुसार धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं से वार्ता की. धार्मिक स्थल खोलने से पहले सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने वाले धार्मिक स्थलों को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी. धार्मिक स्थल खोलने से पहले अनुमति लेनी पड़ेेगी. अनुमति के बाद गाइडलाइन के नियमों का पालन करना होगा. धार्मिक स्थल खोलने से पहले एसडीएम व स्थानीय थानाध्यक्ष धार्मिक स्थल का निरीक्षण करेंगे.
केंद्र व प्रदेश सरकार ने 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसको लेकर सहारनपुर में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने सभी धर्मगुरुओं को बुलाकर उनसे वार्ता की. जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि धार्मिक स्थल को खोलने से पहले अनुमति लेनी होगी. साथ ही साथ धार्मिक स्थल को खोलने पर सरकार की ओर से जारी किए गए सभी नियमों का सही से पालन करना होगा.
धार्मिक स्थल को खोलने से पहले नियमों की तैयारी को देखने के लिए स्थानीय थानाध्यक्ष व एसडीएम उस धार्मिक स्थल का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान वह उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस के नियमों का पालन कराने के लिए तैयारियां की गई हैं. उसके बाद धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.