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सहारनपुर: ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास होने के बाद उलेमा ने की बिल की निंदा

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Published : Jul 31, 2019, 4:20 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तीन तलाक बिल पेश होने के बाद उलेमा ने इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि इस बिल का लाभ दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा. उलेमा का कहना है कि यह बिल महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है.

ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास

सहारनपुर: लोकसभा के बाद मंगलवार को तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया. बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया है. इस सिलसिले में जब दारुल उलूम जकरिया के उस्ताद मुफ्ती शाहनवाज खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है.

ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास

ट्रिपल तलाक पर उलेमा ने दी प्रतिक्रिया-

  • बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमा ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया.
  • दारुल उलूम जकरिया ने कहा कि यह बिल महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है.
  • उन्होंने कहा कि इस बिल का लाभ दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा.
  • उनका कहना है कि शरीयत के अंदर निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया है, जिसमें अगर महिला और पुरूष के विचार आपस मे नहीं मिलते तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं.
  • इस बिल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर किसी मर्द ने अपनी औरत को एक तलाक दिया हो और उसकी पत्नी ने कोर्ट में तीन तलाक बताया हो तो पति को तीन साल की कैद होगी.
  • उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से यदि पति ने एक तलाक दिया है तो तीन महीने के बीच में पति अपनी पत्नी से रजत कर उसे वापस निकाह में ला सकता है.
  • इस बिल से महिला चाहकर भी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, उसे तीन साल तक पति का इंतजार करना होगा.

सहारनपुर: लोकसभा के बाद मंगलवार को तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया. बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया है. इस सिलसिले में जब दारुल उलूम जकरिया के उस्ताद मुफ्ती शाहनवाज खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है.

ट्रिपल तलाक बिल राज्यसभा में पास

ट्रिपल तलाक पर उलेमा ने दी प्रतिक्रिया-

  • बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमा ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया.
  • दारुल उलूम जकरिया ने कहा कि यह बिल महिलाओं और पुरूष दोनों के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है.
  • उन्होंने कहा कि इस बिल का लाभ दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा.
  • उनका कहना है कि शरीयत के अंदर निकाह को एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया गया है, जिसमें अगर महिला और पुरूष के विचार आपस मे नहीं मिलते तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं.
  • इस बिल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर किसी मर्द ने अपनी औरत को एक तलाक दिया हो और उसकी पत्नी ने कोर्ट में तीन तलाक बताया हो तो पति को तीन साल की कैद होगी.
  • उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से यदि पति ने एक तलाक दिया है तो तीन महीने के बीच में पति अपनी पत्नी से रजत कर उसे वापस निकाह में ला सकता है.
  • इस बिल से महिला चाहकर भी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, उसे तीन साल तक पति का इंतजार करना होगा.
Intro:लोकसभा के बाद आज तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया । भाजपा को इस बिल को राज्यसभा में पास करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमाओ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया है।


Body:लोकसभा के बाद आज तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया । भाजपा को इस बिल को राज्यसभा में पास करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमाओ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया है।
तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास बीते ही तीन तलाक पीड़िता जंहा खुशियां मना रही है वहीं दूसरी ओर फतवो की नगरी देवबन्द में इस बिल का विरोध होना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जब दारूल उलूम जकरिया के उस्ताद मुफ़्ती शाहनवाज खान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह बिल महिलाओं व पुरूष दोनो के लिए ही परेशानी खड़ा करने वाला है। इस बिल का लाभ दोनो में से किसी को भी नही मिलेगा। उन्होंने कहा कि शरीयत के अंदर शादी को एक कॉन्ट्रेक्ट का रूप दिया गया है। जिसमे अगर महिला व पुरूष दोनो के विचार आपस मे नही मिलते तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते है ।और किसी इर से शादी कर सकते है। इस बिल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अगर किसी मर्द ने अपनी औरत को एक तलाक दिया हो और उसकी पत्नी ने कोर्ट में तीन तलाक बताया हो तो पति को तीन साल की कैद होगी,ओर वह अपनी पत्नी से रजत भी नही कर सकता। और शरीयत के हिसाब से यदि पति ने एक तलाक दिया है तो तीन महीने के बीच मे पति अपनी पत्नी से रजत करके उसे वापस निकाह में ला सकता है। इस बिल से महिला चाहकर भी दूसरे मर्द से शादी नही कर सकती तीन साल तक पति का इंतजार करना ही होगा। इस बीच मे महिला कैसे रहेगी इसके बारे में कुछ कहा नही जा सकता।

बाइट:- मुफ़्ती शाहनवाज खान
उस्ताद दारुल उलूम जकरिया देवबन्द


Conclusion:लोकसभा के बाद आज तीन तलाक बिल राज्यसभा में भी पास हो गया । भाजपा को इस बिल को राज्यसभा में पास करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बिल पास होने पर देवबन्दी उलेमाओ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम पुरुषों के हितों के लिए नही हसि केवल महिला का हित ही इस बिल में है।

बलवीर सैनी
देवबन्द, सहारनपुर
मोबाइल 9319488130
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:21 PM IST
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