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हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के करीबी इरफान को सशर्त जमानत दी - ALLAHABAD HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान को सशर्त जमानत दी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत (Photo Credit- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 14, 2025, 9:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इरफान की अर्जी पर दिया. बरेली के विधरी चैनपुर थाने में अशरफ के साले सद्दाम व अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि सद्दाम व अन्य लोग अशरफ को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराते थे.

साथ ही बिना पर्ची व जेल नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों की मुलाकात कराते थे. गवाहों को डराने, धमकाने व रंगदारी मांगने आदि के आरोप भी लगाए गए हैं. विवेचना के दौरान इरफान का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया. याची ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. याची के वकील ने दलील दी कि याची निर्दोष है. उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है.

एफआईआर में वह नामजद नहीं था. सह अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है. याची को जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा. वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इरफान की अर्जी पर दिया.

ये भी पढ़ें- महाकुंभ में बना इतिहास; 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सदियों तक रहेगा रिकॉर्ड, विश्व का पहला ऐसा आयोजन

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इरफान की अर्जी पर दिया. बरेली के विधरी चैनपुर थाने में अशरफ के साले सद्दाम व अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है. आरोप है कि सद्दाम व अन्य लोग अशरफ को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराते थे.

साथ ही बिना पर्ची व जेल नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों की मुलाकात कराते थे. गवाहों को डराने, धमकाने व रंगदारी मांगने आदि के आरोप भी लगाए गए हैं. विवेचना के दौरान इरफान का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया. याची ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. याची के वकील ने दलील दी कि याची निर्दोष है. उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है.

एफआईआर में वह नामजद नहीं था. सह अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो चुकी है. याची को जमानत दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा. वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इरफान की अर्जी पर दिया.

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