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आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां के मामले पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

यूपी के रामपुर में कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अब्दुल्लाह आजम खां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें. मामला पासपोर्ट से जुड़ा है.

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अब्दुल्ला आजम खां के मामले पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार
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Published : Feb 4, 2020, 2:46 AM IST

रामपुर: जिले में सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम खां के दो पासपोर्ट से सम्बंधित मामले पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अब्दुल्लाह आजम खां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.

जानकारी देते सरकारी वकील
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने जानकारी देते हुए बतायाएक मामला कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था. यह धारा 420, 467, 468,471,आईपीसी पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था. इस मामले में जो विवेचक है उन्होंने न्यायालय में एक आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें कोर्ट ने विवेचक को यह कहते हुए वापस कर दिया यह एक संगीन क्राइम है. इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है.

कानूनी रूप से जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा की सजा होती है. उस मामले में न्यायालय आरोप पत्र नहीं लेता है. ऐसा तभी होता है जब न्यायालय की अभिरक्षा में आरोपी हो या माननीय न्यायालय का कोई ऐसा स्टे आर्डर हो.

इसे भी पढ़ें- उन्नाव: हत्यारे पति को कोर्ट ने जुर्माने समेत सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रामपुर: जिले में सोमवार को कोर्ट ने पुलिस को आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम खां के दो पासपोर्ट से सम्बंधित मामले पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि अब्दुल्लाह आजम खां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.

जानकारी देते सरकारी वकील
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने जानकारी देते हुए बतायाएक मामला कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था. यह धारा 420, 467, 468,471,आईपीसी पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया था. इस मामले में जो विवेचक है उन्होंने न्यायालय में एक आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था. जिसमें कोर्ट ने विवेचक को यह कहते हुए वापस कर दिया यह एक संगीन क्राइम है. इसमें 7 साल से ज्यादा की सजा है.

कानूनी रूप से जिन मामलों में 7 साल से ज्यादा की सजा होती है. उस मामले में न्यायालय आरोप पत्र नहीं लेता है. ऐसा तभी होता है जब न्यायालय की अभिरक्षा में आरोपी हो या माननीय न्यायालय का कोई ऐसा स्टे आर्डर हो.

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Intro:Rampur up
स्लग अब्दुल्ला आज़म के मामले पर कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

एंकर सपा सांसद आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान का के दो पासपोर्ट से सम्बंधित मामले पर आज कोर्ट ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार कहा अब्दुल्लाह आज़म को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें,,,अब्दुल्ला आज़म का दो पासपोर्ट का मामला कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज था,,,


Body:वही इस मामले पर हमने सरकारी वकील राम अवतार सैनी से बात की तो उन्होंने बताया एक मामला कोतवाली सिविल लाइंस में दर्ज हुआ था धारा 420,,, 467,,, 468 ,,,471,, आईपीसी पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत किया गया था,,, इस मामले में जो विवेचक है उन्होंने न्यायालय में एक आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था जिसमें कोर्ट ने विवेचक को यह कहते हुए वापस कर दिया यह यह एक हेनेस्ट क्राइम है इसमें 7 साल से ज्यादा की सज़ा है यह तो ऐसे मामले में या तो मुजरिम पहले से जमानत पर हो,,, या हाईकोर्ट का आदेश हो स्टे हो,,, उसके मामले में तभी आरोपपत्र दाखिल किया जाता है,,, जिस मामले में 7 साल से ज्यादा की सजा होती है उस मामले में न्यायालय आरोप पत्र नहीं लेता है,,, और यही कहते हुए जो माननीय उच्च न्यायालय की रोलिंग है इस मामले में यही कहते हुए चार्जशीट वापस कर दी,,, या तो मुलजिम को गिरफ्तार करके पेश करें,,, न्यायालय की अभिरक्षा में हो या ,,,माननीय न्यायालय का कोई ऐसा स्टे आर्डर हो,,, तभी इस पर संज्ञान लिया जाएगा,, अन्यथा नहीं यह अब्दुल्लाह आजम के पासपोर्ट से संबंधित मामला था,,


Conclusion: बाइट राम अवतार सैनी सरकारी वकील
Reporter Azam khan
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