रामपुर: स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गुरुवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई. स्वार विधानसभा सीट से सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे. मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में दो साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद कर दी गई थी. जिसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है.
हालांकि, इस मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई के लिए कहा था. बरहाल हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और विधानसभा उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. नामांकन के लिए जिला कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगाई गई है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
जनपद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर पूरे यूपी की नजर है. स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान विधायक थे. अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद होने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है. दरअसल, 15 साल पुराने मुरादाबाद के छजलैट प्रकरण में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान को दो साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद करके 13 फरवरी को स्वार विधानसभा की सीट रिक्त घोषित कर दी गई.
अब इस सीट पर उपचुनाव होना है. हालांकि, अभी किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है. लेकिन, जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. इससे पहले अब्दुल्ला आजम 2017 के विधानसभा चुनाव में भी विधायक बने थे और दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर उनकी विधानसभा की सदस्यता रद कर दी गई थी.
2017 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अब्दुल्ला ने जीत दर्ज की लेकिन दोनों ही बार पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. इस उपचुनाव में देखना होगा के समाजवादी पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा. कोई बाहरी व्यक्ति होगा या आजम खान के परिवार को कोई सदस्य होगा.
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