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कोर्ट ने आजम खान को 9 जनवरी को व्यक्तिगत पेश होने का दिया आदेश

रामपुर एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय (Rampur MP MLA court) ने अब्दुल्ला (Aajam Khan) के दो जन्म प्रमाण पत्र और आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में 9 जनवरी की तारीख नियत की है.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे
संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे
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Published : Jan 6, 2023, 8:29 PM IST

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने यह बताया

रामपुरः अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र और आजम खान के द्वारा थाना शहजाद नगर क्षेत्र में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख नियत की है. 9 जनवरी को आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का कोर्ट ने आदेश दिए हैं. अभियुक्त के बयान दर्ज करने की तारीख भी नियत की गई है.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को बताया कि एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में अब्दुल्लाह आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र संबंधी वाद तथा मोहम्मद आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में बचाव पक्ष को जिरह करना था. इसमें से एक मामला शहजाद नगर का भड़काऊ भाषण वाला था. इस मामले में अमर सिंह गवाह आए थे. उनसे उनकी परीक्षा कर ली गई है. अब मामला 9 तारीख को 313 यानी कि अभियुक्त के बयान के लिए नियत किया गया है.

दूसरा दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है. उसमें उनके द्वारा आज पुनः स्थगन पत्र दिया गया. उन्होंने बताया कि जैसे कि अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को ऐडजजमेंट दिया था. इस वजह से नरेंद्र त्यागी का जिरह का अवसर समाप्त किया गया. आज जो एक अंतिम विवेचक था, उसकी जगह बचाव पक्ष को करनी थी. उनकी जिरह ना करके आज भी स्थगन प्रार्थना पत्र पहले की तरह दिया जाता रहा. इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए खारिज भी किया है. उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए 9 तारीख को 313 के लिए नियत कर दिया गया है. दोनों मामलों में 9 तारीख को 313 में अभियुक्त के बयान के लिए नियत किया गया है. वहीं, दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की गई. इसलिए उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया. 313 में जो अभियुक्त रहते हैं. उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आना होता है. इसलिए आजम खान को भी व्यक्तिगत तौर पर आने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें-रामपुर में सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने यह बताया

रामपुरः अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) के दो जन्म प्रमाण पत्र और आजम खान के द्वारा थाना शहजाद नगर क्षेत्र में चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने 9 जनवरी की तारीख नियत की है. 9 जनवरी को आजम खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का कोर्ट ने आदेश दिए हैं. अभियुक्त के बयान दर्ज करने की तारीख भी नियत की गई है.

संयुक्त निदेशक अभियोजन शिव प्रकाश पांडे ने शुक्रवार को बताया कि एमपी एमएलए एसीजेएम फर्स्ट के न्यायालय में अब्दुल्लाह आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र संबंधी वाद तथा मोहम्मद आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में बचाव पक्ष को जिरह करना था. इसमें से एक मामला शहजाद नगर का भड़काऊ भाषण वाला था. इस मामले में अमर सिंह गवाह आए थे. उनसे उनकी परीक्षा कर ली गई है. अब मामला 9 तारीख को 313 यानी कि अभियुक्त के बयान के लिए नियत किया गया है.

दूसरा दो जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला है. उसमें उनके द्वारा आज पुनः स्थगन पत्र दिया गया. उन्होंने बताया कि जैसे कि अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को ऐडजजमेंट दिया था. इस वजह से नरेंद्र त्यागी का जिरह का अवसर समाप्त किया गया. आज जो एक अंतिम विवेचक था, उसकी जगह बचाव पक्ष को करनी थी. उनकी जिरह ना करके आज भी स्थगन प्रार्थना पत्र पहले की तरह दिया जाता रहा. इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए खारिज भी किया है. उनका साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए 9 तारीख को 313 के लिए नियत कर दिया गया है. दोनों मामलों में 9 तारीख को 313 में अभियुक्त के बयान के लिए नियत किया गया है. वहीं, दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की गई. इसलिए उनका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया. 313 में जो अभियुक्त रहते हैं. उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आना होता है. इसलिए आजम खान को भी व्यक्तिगत तौर पर आने को कहा गया है.

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