रामपुर: सपा नेता आजम खान पर एक बार फिर बुधवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2000 रुपये का हर्जाना लगाया है. आजम खान द्वारा 2019 सामान्य लोकसभा निर्वाचन के दौरान भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को लेकर दिए गए अमर्यादित बयान पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है. आजम खान ने एक जनसभा में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर अश्लील तंज कसा था. मामले में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 221/19 के गवाह महेश चंद्र गुप्ता से कोर्ट में ज़िरह होनी थी,
सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता ने बुधवार को स्थगन प्रार्थना पत्र लगाया. इसके बाद अभियोजन ने आपत्ति लगाई. कोर्ट ने आजम खान पर 2000 रुपये का हर्जाना लगा दिया और जिरह के लिए अंतिम अवसर देते हुए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की. यह मामला शाहाबाद थाना क्षेत्र से संबंधित है. इसमें उड़नदस्ता प्रभारी महेश चंद्र गुप्ता ने धारा 509 IPC, 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और 2A,3,6 महिला अधिनियम का अशोभनीय प्रतिनिधित्व में मुकदमा दर्ज कराया था, जिनसे आज जिरह होनी थी. लेकिन, आजम खान के वकील ने जिरह नहीं की.
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इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि शाहबाद वाला मामला था. इसमें 14 अप्रैल 2019 को एक सभा को संबोधित करते हुए सपा नेता आजम खान ने जयप्रदा के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी. इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था. महेश चंद्र गुप्ता जो उड़नदस्ता प्रभारी दल थे, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. क्राइम नंबर 221/19 वही मुकदमा यहां था. पिछली तारीख में महेश चंद्र गुप्ता की चीफ हुई थी और जिरह बचाव पक्ष के अनुरोध पर बुधवार के लिए तय थी. गवाह महेश चंद्र गुप्ता लखनऊ से आए थे.