रामपुर: प्रदेश में सत्ता पलट के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज हुए. इनमें एक मामला आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और लोक निर्माण विभाग से चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए उनके बड़े भाई व भतीजे को लेकर गंभीर आपराधिक धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में चल रही थी, जो आज पूरी हो गई. अब इस मामले में अदालत ने फैसले के लिए 23 दिसंबर की तारीख नियत की है.
सरकारी वकील अमित सक्सेना ने बताया कि यह मामला थाना गंज रामपुर में एक मुकदमा मोहम्मद अहमद द्वारा पंजीकृत कराया गया था. यह मुकदमा 29 अगस्त 2019 को दर्ज कराया गया था. इसमें चार आरोपियों को नामजद किया गया था. शरीफ खान, बिलाल खान, मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और इसमें एक दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भी यह मामला पंजीकृत कराया गया था. इस मामले में वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों द्वारा जो एक प्लॉट उसके द्वारा खरीदा गया था, उसको नाम कराने के लिए उसके ऊपर हमला किया था. उस हमले में उसको कुछ चोटें भी आई थीं. यह मामला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. इसमें आज अंतिम बहस हुई.
सरकारी वकील अमित सक्सेना ने बताया कि शरीफ खान मोहम्मद आजम खान के बड़े भाई हैं और बिलाल खान उनके भतीजे हैं. सरकारी वकील ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 7 गवाह कुल एग्जामिन कराए गए हैं. इसके अलावा बचाव पक्ष की ओर से दो डिफेंस एविडेंस में पेश किए गए हैं. अब 23 दिसंबर को इस मामले में निर्णय आएगा.
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