रामपुर: जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया. जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी सहित चार लोगों को एक-एक माह की कैद और 500, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 माह की सजा और 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है.
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वकील सत्यपाल ने कहा कि इसमें सभी को एक-एक महीने की सजा हुई है. यह मामला 2012 का है. धारा 144 का उल्लंघन लगाया था. उसमें धारा 188 हुई, क्योंकि धारा 144 की कोई भी इन्होंने प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं की थी, इसलिए वो धारा हम पर नहीं लगी और 188 खत्म हो गई. केवल धारा 341 जो रोड पर बैठने की थी वो लगी. चारों को एक-एक महीने की सजा और 500-500 रुपये अर्थदंड के रूप में और अदा नहीं करने पर 5 दिन का आर्थिक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है.
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