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रामपुर कोर्ट ने इस मामले में पूर्व एमएलए सहित तीन को सुनाई सजा - Sentenced to three including former MLA

रामपुर में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित तीन लोगों को आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सजा सुनाई है.

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पूर्व विधायक
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Published : Aug 4, 2022, 10:41 PM IST

रामपुर: जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया. जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी सहित चार लोगों को एक-एक माह की कैद और 500, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 माह की सजा और 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है.

जानकारी देते हुए वकील सत्यपाल सैनी
वकील सत्यपाल सैनी ने बताया वह शिव बहादुर सक्सेना, खयाली राम लोधी, राजकुमार और दीपक नागर के वकील है. इस मामले में कई और वकील थे, लेकिन शुरू से वह ही इस केस को लड़ रहे है. गुरुवार को 1 महीने की सजा धारा 341 में की गई है. एक ही धरा बन रही थी, धारा 188 खत्म हो गई थी. वह भी झूठी लगाई गई थी, क्योंकि इसमें 144 का उल्लंघन दिखाया गया था. मगर कोई धारा 144 नहीं थी. यह मामला पुलिस द्वारा दिखाया गया था कि राजकुमार ला रहा था और हमने रोका इन्होंने रोका नहीं, उसके बाद में यह शिव बहादुर आ गए कहीं से. ये अभियुक्त पक्ष का कहना है और यह वहां रोड पर बैठ गए. जबकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है. यह थाना स्वार का मामला है.

यह भी पढ़ें- बहराइच में मदरसों के छात्र-छात्राओं ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा

वकील सत्यपाल ने कहा कि इसमें सभी को एक-एक महीने की सजा हुई है. यह मामला 2012 का है. धारा 144 का उल्लंघन लगाया था. उसमें धारा 188 हुई, क्योंकि धारा 144 की कोई भी इन्होंने प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं की थी, इसलिए वो धारा हम पर नहीं लगी और 188 खत्म हो गई. केवल धारा 341 जो रोड पर बैठने की थी वो लगी. चारों को एक-एक महीने की सजा और 500-500 रुपये अर्थदंड के रूप में और अदा नहीं करने पर 5 दिन का आर्थिक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है.

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रामपुर: जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया. जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी सहित चार लोगों को एक-एक माह की कैद और 500, 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर को 6 माह की सजा और 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया. जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है.

जानकारी देते हुए वकील सत्यपाल सैनी
वकील सत्यपाल सैनी ने बताया वह शिव बहादुर सक्सेना, खयाली राम लोधी, राजकुमार और दीपक नागर के वकील है. इस मामले में कई और वकील थे, लेकिन शुरू से वह ही इस केस को लड़ रहे है. गुरुवार को 1 महीने की सजा धारा 341 में की गई है. एक ही धरा बन रही थी, धारा 188 खत्म हो गई थी. वह भी झूठी लगाई गई थी, क्योंकि इसमें 144 का उल्लंघन दिखाया गया था. मगर कोई धारा 144 नहीं थी. यह मामला पुलिस द्वारा दिखाया गया था कि राजकुमार ला रहा था और हमने रोका इन्होंने रोका नहीं, उसके बाद में यह शिव बहादुर आ गए कहीं से. ये अभियुक्त पक्ष का कहना है और यह वहां रोड पर बैठ गए. जबकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है. यह थाना स्वार का मामला है.

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वकील सत्यपाल ने कहा कि इसमें सभी को एक-एक महीने की सजा हुई है. यह मामला 2012 का है. धारा 144 का उल्लंघन लगाया था. उसमें धारा 188 हुई, क्योंकि धारा 144 की कोई भी इन्होंने प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं की थी, इसलिए वो धारा हम पर नहीं लगी और 188 खत्म हो गई. केवल धारा 341 जो रोड पर बैठने की थी वो लगी. चारों को एक-एक महीने की सजा और 500-500 रुपये अर्थदंड के रूप में और अदा नहीं करने पर 5 दिन का आर्थिक साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है.

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