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ग्रामीण की हत्या में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, पांच साल पहले गाय के विवाद में हुई थी वारदात

रामपुर में पांच साल पहले एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई थी. कोर्ट ने मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास (Life imprisonment three convicts) की सजा सुनाई.

हत्या के तीन दोषियों को सजा.
हत्या के तीन दोषियों को सजा.
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Published : Aug 18, 2023, 10:44 PM IST

हत्या के तीन दोषियों को सजा.

रामपुर : जिले में पांच साल पहले गाय को लेकर हुए विवाद में मारपीट हो गई थी. धारदार हथियारों से हमले में एक ग्रामीण की जान चली गई थी. जबकि दो लोग घायल हो गए थे. मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

2017 में हुई थी हत्या : अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को गाय को लेकर वादी के चाचा से कुछ झगड़ा हो गया था. वादी के चाचा छठवां ने थाने में एक एनसीआर लिखवाई थी. इस एनसीआर को लिखाने पर आरोपी पक्ष खफा था. इसी रंजिश को लेकर सुबह नमाज पढ़कर वादी के पिता नन्हे मस्जिद से घर की तरफ आ रहे थे. सुबह 6:00 बजे बब्बू, मोहम्मद उमर, हारून, मतलूब, नब्बु, कल्लन, पप्पू ने जान की मारने की नीयत से छूरियों से हमला कर दिया. शोर सुनकर परिवार के इस्लाम और मुख्त्यार बचाव के लिए पहुंचे. इस दौरान उन पर भी हमला कर दिया गया.

20-20 हजार का जुर्माना भी देना होगा : गंभीर रूप से घायल नन्हे की हालत नाजुक थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जबकि अन्य दो घायलों का इलाज चल रहा था. मामले में मुकदमा दर्ज हुआ. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. न्यायालय ने नब्बु, पप्पू और असलम को आजीवन कारावास से दंडित किया. तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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2017 में हुई थी हत्या : अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को गाय को लेकर वादी के चाचा से कुछ झगड़ा हो गया था. वादी के चाचा छठवां ने थाने में एक एनसीआर लिखवाई थी. इस एनसीआर को लिखाने पर आरोपी पक्ष खफा था. इसी रंजिश को लेकर सुबह नमाज पढ़कर वादी के पिता नन्हे मस्जिद से घर की तरफ आ रहे थे. सुबह 6:00 बजे बब्बू, मोहम्मद उमर, हारून, मतलूब, नब्बु, कल्लन, पप्पू ने जान की मारने की नीयत से छूरियों से हमला कर दिया. शोर सुनकर परिवार के इस्लाम और मुख्त्यार बचाव के लिए पहुंचे. इस दौरान उन पर भी हमला कर दिया गया.

20-20 हजार का जुर्माना भी देना होगा : गंभीर रूप से घायल नन्हे की हालत नाजुक थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जबकि अन्य दो घायलों का इलाज चल रहा था. मामले में मुकदमा दर्ज हुआ. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. न्यायालय ने नब्बु, पप्पू और असलम को आजीवन कारावास से दंडित किया. तीनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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