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जौहर यूनिवर्सिटी गेट मामले पर कोर्ट में सुनवाई आज - रामपुर जिला कोर्ट

सपा सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट मामले की आज सुनवाई होनी है. जिला सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई की जानी है.

आज कोर्ट में सुनवाई
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Published : Apr 22, 2021, 1:04 PM IST

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी. जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे. आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद सड़क लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है.

मुलायम सिंह ने किया था शिलान्यास

इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 18 सितंबर 2006 को हुआ था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अन्य 52 मंत्रियों के साथ रामपुर आए थे. 18 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए थे. इस यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर शुरू से ही विवाद चल रहा है.

इसे भी पढ़ें : अब जौहर मेडिकल कॉलेज में होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज

जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे. इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही उन्हें जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था. इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी. आज इसी मामले की सुनवाई होनी है.

रामपुर: सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी. जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे. आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद सड़क लोक निर्माण विभाग की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है.

मुलायम सिंह ने किया था शिलान्यास

इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 18 सितंबर 2006 को हुआ था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अन्य 52 मंत्रियों के साथ रामपुर आए थे. 18 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए थे. इस यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर शुरू से ही विवाद चल रहा है.

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जुलाई 2019 में एसडीएम सदर की कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट हटाने के आदेश दिए थे. इस मामले में आजम खां की ओर से एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही उन्हें जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था. इसके बाद रामपुर सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी. आज इसी मामले की सुनवाई होनी है.

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