रामपुर: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीम फातिमा और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान समेत अज़ीम नगर थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों को भी आरोपी बनाया गया है.
आजम खां की मुश्किलें बढ़ी
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातमा और उनके विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खान सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है. इसमें शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारुकी भी शामिल हैं. आरोप है कि इन लोगों ने शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया.
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एफआईआर धारा 420, 409, 447, 467, 468, 471 और 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज की गई है. उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत 7 साल से अधिक कारावास का प्रावधान है, इसलिए बेहद गंभीर धाराएं हैं, जिनमें गिरफ्तारी संभव है.
कई मामलों में आजम खां के सह आरोपी न्यायालयों से एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका कर चुके हैं, लेकिन न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है. आजम खां को भी अभी तक किसी तरह की राहत नहीं मिली है.
-अजयपाल शर्मा पुलिस अधीक्षक