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आजम खान के हेट स्पीच मामले में हुई फाइनल बहस, 1 जुलाई को आ सकता है फैसला - Final hearing in Azam Khan hate speech case

आजम खान के हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की फाइनल सुनवाई हो गई है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई नियत की गई है.

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Published : Jun 27, 2023, 10:38 PM IST

रामपुर: सपा नेता आजम खान के संबंधित हेट स्पीच मामले में मंगलवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा फाइनल बहस की गई. शेष बहस के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है. इसके बाद अब बचाव पक्ष बहस करेगा, जिसके बाद फाइल जजमेंट के लिए चली जाएगी. यह मामला लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान आजम खान द्वारा शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में दी गई हेट स्पीच के तहत दर्ज है.

वहीं, इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजादनगर में पंजीकृत मुकदमा आईपीसी 125 लोकप्रतिनिधि अधिनियम के अभियुक्त मोहम्मद आजम खान है. इसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. जिसकी पत्रावली पर मंगलवार को बहस नियत थी. अभियोजन पक्ष के द्वारा आज बहस की गई. बची हुई बहस के लिए 1 जुलाई की तारीख तिथि नियत की गई है.

मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल कि अभियोजन के द्वारा जो बहस की गई है, यह क्या अंतिम बहस की गई है. अब क्या बचाव पक्ष बहस करेगा? इस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, यह आज फाइनल बहस है. फाइनल बहस के बाद बचाव पक्ष बहस करेगा. उसके बाद जजमेंट में फाइल ले जाएंगे. यह मामला 8 अप्रैल 2019 का है. जहां धमोरा में चुनावी जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए यह भड़काऊ भाषण दिया था.

यह भी पढे़ं: जिस हेट स्पीच मामले की वजह से आजम खान की विधायकी गई उसी केस में हुए बरी

रामपुर: सपा नेता आजम खान के संबंधित हेट स्पीच मामले में मंगलवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा फाइनल बहस की गई. शेष बहस के लिए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है. इसके बाद अब बचाव पक्ष बहस करेगा, जिसके बाद फाइल जजमेंट के लिए चली जाएगी. यह मामला लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान आजम खान द्वारा शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में दी गई हेट स्पीच के तहत दर्ज है.

वहीं, इस मामले पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि थाना शहजादनगर में पंजीकृत मुकदमा आईपीसी 125 लोकप्रतिनिधि अधिनियम के अभियुक्त मोहम्मद आजम खान है. इसमें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. जिसकी पत्रावली पर मंगलवार को बहस नियत थी. अभियोजन पक्ष के द्वारा आज बहस की गई. बची हुई बहस के लिए 1 जुलाई की तारीख तिथि नियत की गई है.

मीडिया द्वारा पूछा गया सवाल कि अभियोजन के द्वारा जो बहस की गई है, यह क्या अंतिम बहस की गई है. अब क्या बचाव पक्ष बहस करेगा? इस पर अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, यह आज फाइनल बहस है. फाइनल बहस के बाद बचाव पक्ष बहस करेगा. उसके बाद जजमेंट में फाइल ले जाएंगे. यह मामला 8 अप्रैल 2019 का है. जहां धमोरा में चुनावी जनसभा के दौरान संबोधित करते हुए यह भड़काऊ भाषण दिया था.

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