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5वीं और 8वीं क्लास में अब फेल होंगे छात्र! सरकार ने खत्म की 'नो डिटेंशन पॉलिसी' - NO DETENTION POLICY

कक्षा में फेल होने पर छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा.

सरकार ने खत्म की 'नो डिटेंशन पॉलिसी'
सरकार ने खत्म की 'नो डिटेंशन पॉलिसी' (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इससे पॉलिसी से स्कूलों को उन छात्रों को फेल करने की अनुमति मिल जाएगी, जो सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं. गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई बच्चा प्रमोशन के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रिजल्ट घोषित होने के दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया है, "अगर री-एग्जामिनेशन में शामिल होने वाला बच्चा फिर से प्रमोशन क्राइटेरिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा. बच्चे को रोके रखने के दौरान, शिक्षक बच्चे के साथ-साथ अगर आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करे. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा.

3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगा नियम
यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में संशोधन के बाद पहले से ही 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है.

सीखने की क्षमता बेहतर होगी
सरकार का मानना है कि नई नीति के आने के बाद स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता बेहतर होगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार होगा. यह नीति लंबे समय से चर्चा में थी. नई व्यवस्था के तहत क्लास 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- 'क्या मीठे शब्द बोलने के लिए देना होगा टैक्स?', पॉपकॉर्न टैक्स स्लैब को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार, नेटिजन्स ने केंद्र को किया ट्रोल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कक्षा 5 और 8 के छात्रों के लिए 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. इससे पॉलिसी से स्कूलों को उन छात्रों को फेल करने की अनुमति मिल जाएगी, जो सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं. गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई बच्चा प्रमोशन के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे रिजल्ट घोषित होने के दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का अवसर दिया जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया है, "अगर री-एग्जामिनेशन में शामिल होने वाला बच्चा फिर से प्रमोशन क्राइटेरिया को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे पांचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में रोक दिया जाएगा. बच्चे को रोके रखने के दौरान, शिक्षक बच्चे के साथ-साथ अगर आवश्यक हो तो बच्चे के माता-पिता का मार्गदर्शन करे. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा.

3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगा नियम
यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी. इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2019 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) में संशोधन के बाद पहले से ही 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने इन दो कक्षाओं के लिए नो-डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है.

सीखने की क्षमता बेहतर होगी
सरकार का मानना है कि नई नीति के आने के बाद स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता बेहतर होगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार होगा. यह नीति लंबे समय से चर्चा में थी. नई व्यवस्था के तहत क्लास 5 और 8 में वार्षिक परीक्षा में असफल होने वाले स्टूडेंट्स को फेल किया जाएगा.

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