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रामपुर: सांसद आजम खान पर कोर्ट ने पुन: की 82 की कार्यवाही - सांसद आजम खान पर फिर 82 की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में आजम खान लगातार अपने विरुद्ध चल रहे कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. आजम खान पर पहले से ही जमानती और गैर जमानती वारंट जारी हैं और 82 की भी कार्यवाही की जा चुकी है. वहीं सोमवार को कोर्ट ने दोबारा आजम खान पर गैर जमानती वारंट जारी कर दी है.

फाइल फोटो
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Published : Jan 20, 2020, 6:57 PM IST

रामपुर: जिले में सपा सांसद आजम खान लगातार अपने विरुद्ध चल रहे कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. इसके चलते लगातार उन पर कोर्ट शिकंजा कसता जा रहा है. उन पर पहले से कई मामलों में जमानती और गैर जमानती वारंट जारी हैं. उनके ऊपर 82 की भी कार्यवाही की जा चुकी है, जिसके चलते पूर्व में संबंधित थाना मुनादी की प्रक्रिया भी की जा चुकी है.

जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में सुनवाई होनी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व में की गई मुनादी की कार्रवाई की पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट ने दोबारा आजम खान के विरुद्ध मुनादी करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते राम अवतार सैनी, सरकारी वकील.
आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में थी सुनवाई
इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया सोमवार को सपा सांसद आजम खान के विरुद्ध एडीजे 6 कोर्ट में पांच मामलों में सुनवाई थी. इसमें आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हाई कोर्ट से स्टे आ गया है, जिसमें उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है. उनकी अगली सुनवाई 2 मार्च 2020 को होगी. इसके अलावा एक मामला शाहबाद थाना क्षेत्र का है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हो गया है और उसमें भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है.

तीसरा मामला जो उनके पड़ोसी आरिफ रजा खान ने दर्ज कराया था. उसने थाना गंज पुलिस 82 की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन मुनादी की पूर्ण प्रक्रिया न करने की स्थिति में कोर्ट पुनः मुनादी की कार्यवाही करने का आदेश दिया है. इसके अतिरिक्त चौथा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने समय दिया है. इसके लिए 17 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है.

फरवरी माह में की जानी है कार्यवाही
इसके अतिरिक्त 2 मुकदमों में 10 फरवरी 2020 और एक मुकदमा 22 फरवरी 2020 और एक मुकदमे में 1 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है. जिन तारीखों पर आजम खान को न्यायालय में पेश होना है और कार्रवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी.

आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में हो चुकी है 82 की कार्यवाही
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया अब तक आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में 82 की कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें से एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दाखिल किया गया है. इसके बाद अब आजम खान के विरुद्ध 3 मामलों में 82 की कार्यवाही शेष बची है. वहीं एक मामले में मुनादी पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट दोबारा से मुनादी करने के आदेश दिए गए हैं, जो संबंधित थाना से पुनः कराई जाएगी.

इसे भी पढ़ें:- रामपुरः भाजपा नेता के घर बिजली चोरी, लाखों का जुर्माना

रामपुर: जिले में सपा सांसद आजम खान लगातार अपने विरुद्ध चल रहे कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. इसके चलते लगातार उन पर कोर्ट शिकंजा कसता जा रहा है. उन पर पहले से कई मामलों में जमानती और गैर जमानती वारंट जारी हैं. उनके ऊपर 82 की भी कार्यवाही की जा चुकी है, जिसके चलते पूर्व में संबंधित थाना मुनादी की प्रक्रिया भी की जा चुकी है.

जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में सुनवाई होनी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व में की गई मुनादी की कार्रवाई की पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट ने दोबारा आजम खान के विरुद्ध मुनादी करने के आदेश दिए हैं.

जानकारी देते राम अवतार सैनी, सरकारी वकील.
आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में थी सुनवाई
इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया सोमवार को सपा सांसद आजम खान के विरुद्ध एडीजे 6 कोर्ट में पांच मामलों में सुनवाई थी. इसमें आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हाई कोर्ट से स्टे आ गया है, जिसमें उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है. उनकी अगली सुनवाई 2 मार्च 2020 को होगी. इसके अलावा एक मामला शाहबाद थाना क्षेत्र का है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हो गया है और उसमें भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है.

तीसरा मामला जो उनके पड़ोसी आरिफ रजा खान ने दर्ज कराया था. उसने थाना गंज पुलिस 82 की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन मुनादी की पूर्ण प्रक्रिया न करने की स्थिति में कोर्ट पुनः मुनादी की कार्यवाही करने का आदेश दिया है. इसके अतिरिक्त चौथा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने समय दिया है. इसके लिए 17 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है.

फरवरी माह में की जानी है कार्यवाही
इसके अतिरिक्त 2 मुकदमों में 10 फरवरी 2020 और एक मुकदमा 22 फरवरी 2020 और एक मुकदमे में 1 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है. जिन तारीखों पर आजम खान को न्यायालय में पेश होना है और कार्रवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी.

आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में हो चुकी है 82 की कार्यवाही
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया अब तक आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में 82 की कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें से एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दाखिल किया गया है. इसके बाद अब आजम खान के विरुद्ध 3 मामलों में 82 की कार्यवाही शेष बची है. वहीं एक मामले में मुनादी पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट दोबारा से मुनादी करने के आदेश दिए गए हैं, जो संबंधित थाना से पुनः कराई जाएगी.

इसे भी पढ़ें:- रामपुरः भाजपा नेता के घर बिजली चोरी, लाखों का जुर्माना

Intro:Rampur up
Story Slug:आजम खान को एक बार फिर कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, दोबारा 82 की कार्रवाई के लिए आदेश।

एंकर:-सपा सांसद आजम खान लगातार अपने विरुद्ध चल रहे कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं जिसके चलते लगातार उन पर कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है जहां उन पर पहले से ही कई मामलों में जमानती और गैर जमानती वारंट जारी हैं तो वही उन पर 82 की भी कार्रवाई की जा चुकी है जिसके चलते पूर्व में संबंधित थाना द्वारा मुनादी की प्रक्रिया भी की जा चुकी है। आज रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में सुनवाई होनी थी जिसके बाद कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया है वही पूर्व में की गई मुनादी की कार्रवाई की पूर्ण प्रक्रिया ना होने पर कोर्ट ने दोबारा आजम खान के विरुद्ध मुनादी करने के आदेश दिए हैं।
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वियो 1:-इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया आज सपा सांसद आजम खान के विरुद्ध एडीजे 6 कोर्ट में पांच मामलों में सुनवाई थी। जिसमें आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हाई कोर्ट से स्टे आ गया है जिसमें उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया है उसकी अगली सुनवाई 2 मार्च 2020 को होगी इसके अलावा एक मामला शाहबाद थाना क्षेत्र का है जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हो गया है और उसमें भी 4 सप्ताह का समय दिया गया है जिसमें आजम खान को अपना पक्ष रखना होगा।

वही तीसरा मामला जो उनके पड़ोसी आरिफ रजा खान द्वारा दर्ज कराया गया था उसने थाना गंज पुलिस द्वारा 82 की कार्रवाई चल रही थी लेकिन मुनादी की पूर्ण प्रक्रिया ना करने की स्थिति में कोर्ट द्वारा पुनः मुनादी की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त चौथा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने समय दिया है और 17 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है इसके अतिरिक्त 2 मुकदमों में 10 फरवरी 2020 और एक मुकदमें 22 फरवरी 2020 और एक मुकदमे में 1 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है जिन तारीखों पर आजम खान को न्यायालय में पेश होना है फिश कार्रवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी।
Conclusion:
वहीं सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया अब तक आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में 82 की कार्रवाई हो चुकी है जिसमें से एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दाखिल किया गया है जिसके बाद अब आजम खान के विरुद्ध 3 मामलों में 82 की कार्रवाई शेष बची है। वही एक मामले में मुनादी पूर्ण प्रक्रिया ना होने पर कोर्ट द्वारा दोबारा से मुनादी करने के आदेश दिए गए हैं जो संबंधित थाना द्वारा पुनः कराई जाएगी।

बाइट:- राम अवतार सैनी (सरकारी वकील)
Reporter Azam khan
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