रामपुर: जिले में सपा सांसद आजम खान लगातार अपने विरुद्ध चल रहे कई मामलों में कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं. इसके चलते लगातार उन पर कोर्ट शिकंजा कसता जा रहा है. उन पर पहले से कई मामलों में जमानती और गैर जमानती वारंट जारी हैं. उनके ऊपर 82 की भी कार्यवाही की जा चुकी है, जिसके चलते पूर्व में संबंधित थाना मुनादी की प्रक्रिया भी की जा चुकी है.
जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खान के विरुद्ध पांच मामलों में सुनवाई होनी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आजम खान को गैर जमानती वारंट जारी किया है. पूर्व में की गई मुनादी की कार्रवाई की पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट ने दोबारा आजम खान के विरुद्ध मुनादी करने के आदेश दिए हैं.
तीसरा मामला जो उनके पड़ोसी आरिफ रजा खान ने दर्ज कराया था. उसने थाना गंज पुलिस 82 की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन मुनादी की पूर्ण प्रक्रिया न करने की स्थिति में कोर्ट पुनः मुनादी की कार्यवाही करने का आदेश दिया है. इसके अतिरिक्त चौथा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और थाना टांडा के एससी एसटी एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने समय दिया है. इसके लिए 17 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है.
फरवरी माह में की जानी है कार्यवाही
इसके अतिरिक्त 2 मुकदमों में 10 फरवरी 2020 और एक मुकदमा 22 फरवरी 2020 और एक मुकदमे में 1 फरवरी 2020 की तारीख निर्धारित की गई है. जिन तारीखों पर आजम खान को न्यायालय में पेश होना है और कार्रवाई निर्धारित तिथि पर की जाएगी.
आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में हो चुकी है 82 की कार्यवाही
सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया अब तक आजम खान के विरुद्ध 4 मामलों में 82 की कार्यवाही हो चुकी है, जिसमें से एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दाखिल किया गया है. इसके बाद अब आजम खान के विरुद्ध 3 मामलों में 82 की कार्यवाही शेष बची है. वहीं एक मामले में मुनादी पूर्ण प्रक्रिया न होने पर कोर्ट दोबारा से मुनादी करने के आदेश दिए गए हैं, जो संबंधित थाना से पुनः कराई जाएगी.
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