रामपुर: सपा सांसद आजम खां समेत पत्नी तंजीम फातिमा और विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खां को कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्लाह आजम खां के कूटरचित तरीके से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे, जिसको लेकर आजम खान समेत पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में गुरुवार को आजम खान को कोर्ट में पेश होना था.
कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट
सपा सांसद आजम खां पर अब तक अलग-अलग धाराओं में 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. आजम खां के धुर विरोधी भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां समेत उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जनवरी में एक मामला दर्ज कराया था. आजम खां ने अपने विधायक बेटे अब्दुल्लाह आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं. एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर नगर पालिका से इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को सम्मन जारी किया था. जिसमें आजम खां को 3 अक्टूबर को कोर्ट में अपनी पत्नी और बेटे के साथ पेश होना था. लेकिन आजम खां उनकी पत्नी और बेटे में से गुरुवार को कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ. जिस पर कोर्ट ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटे को जमानती वारंट जारी किया है.
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दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने पर कराई FIR
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने बताया कि आजम खां और उनकी पत्नी ने अपने बेटे के अलग-अलग जगह से दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे. उसी मामले पर जनवरी में मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसकी आज तारीख थी आजम खान को गुरुवार को पूरे परिवार के साथ कोर्ट आना था. लेकिन वह नहीं आए इस संबंध में कोर्ट ने आजम खां उनकी पत्नी और बेटे को जमानती वारंट जारी किए हैं. मामले की अगली तारीख 29 अक्टूबर को पड़ी है. भाजपा नेता ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और इस मामले पर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
जनवरी में दर्ज हुई थी FIR
भाजपा नेता आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि आज आजम खां को कोर्ट में पेश होना था. लेकिन वह पेश नहीं हुए उन्हें गिरफ्तारी का डर था जो कोर्ट में नहीं पहुंचे ये तो वही बताएंगे. आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाये थे. उसके विरोध में आकाश सक्सेना ने जनवरी में FIR दर्ज कराई थी जिसकी चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. इस संबंध में इनको सम्मन जारी किये गए थे. इन्होंने सम्मन नहीं लिए तो कोर्ट ने सम्मन इनके गेट पर चस्पा करवा दिए गए थे. जिसमें आज की डेट लगी थी और तीनों में से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ.
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इन मामलों की होनी थी सुनवाई
इस मामले पर आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि आज 9 बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होना थी. जनपद के न्यायधीश महोदय छुट्टी पर हैं इसलिए एडीजे थर्ड साहब के यहां पेशी हुई थी. उन्होंने सुनवाई के लिए अगली 5 तारीख लगा दी है. इसमें 8 मामले यतीमखाना बस्ती के हैं और एक अजीमनगर के जमीन का का मामला है.
शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में धारा 452, 379, 427, 448, 395, 504, 506 और 120 बी में मुकदमा दर्ज हुआ था. कुल 9 मामलो में अग्रिम जमानत याचिका की गुरुवार को सुनवाई होनी थी. जमीन कब्जाने से सम्बंधित इन 9 मामलों में एडीजे 3 की कोर्ट में 5 अक्टूबर की तारीख लगाई गई है.