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रामपुरः आजम खां के वकील ने मांगी 2 दिन की मोहलत, 15 फरवरी को अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश के रामपुर एडीजे 6 कोर्ट में गुरुवार को आजम खां और अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन आजम खां के वकील राम अवतार सैनी ने 2 दिन की मोहलत मांग ली.

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सरकारी वकील राम अवतार सैनी.
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Published : Feb 13, 2020, 5:38 PM IST

रामपुरः जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खां के वकील राम अवतार सैनी ने अब्दुल्लाह आजम और आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी. सुनवाई में आजम खां के वकील की तरफ से 2 दिन की मोहलत मांगी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अब इस मामले में 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.

सरकारी वकील राम अवतार सैनी.

अब्दुल्लाह आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप
आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड रखने के मामले में थाना सिविल लाइन पर धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी में मुकदमा दर्ज है. यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने दर्ज कराया था. इसमें भाजपा नेता ने अब्दुल्लाह आजम पर आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम ने दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, जिनमें से एक पैन कार्ड से वह बैंकिंग संबंधी क्रियाकलाप करते हैं, दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल निर्वाचन में करते हैं.

इसे भी पढ़ें- रामपुर: सपा सांसद आजम खां के खिलाफ वारंट जारी

मामले में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग
इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि एडीजे 6 में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खां की एंटीसिपेटरी बेल लगी थी. उनके ऊपर 420, 467, 468, 471 और 120बी धाराएं लगी हैं. इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग थी.

15 फरवरी को अगली सुनवाई
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील राम अवतार सैली ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांग लिया गया है. जज ने उनकी बात को मानते हुए 2 दिन का समय उन्हें दे दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.

रामपुरः जिले की एडीजे 6 कोर्ट में आजम खां के वकील राम अवतार सैनी ने अब्दुल्लाह आजम और आजम खां की अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी. सुनवाई में आजम खां के वकील की तरफ से 2 दिन की मोहलत मांगी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने अब इस मामले में 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.

सरकारी वकील राम अवतार सैनी.

अब्दुल्लाह आजम पर दो पैन कार्ड रखने का आरोप
आजम खां के बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो पैन कार्ड रखने के मामले में थाना सिविल लाइन पर धारा 420, 467, 468, 471 और 120बी में मुकदमा दर्ज है. यह मुकदमा भाजपा नेता आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने दर्ज कराया था. इसमें भाजपा नेता ने अब्दुल्लाह आजम पर आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम ने दो पैन कार्ड बनवा रखे हैं, जिनमें से एक पैन कार्ड से वह बैंकिंग संबंधी क्रियाकलाप करते हैं, दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल निर्वाचन में करते हैं.

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मामले में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग
इस संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि एडीजे 6 में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खां की एंटीसिपेटरी बेल लगी थी. उनके ऊपर 420, 467, 468, 471 और 120बी धाराएं लगी हैं. इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग थी.

15 फरवरी को अगली सुनवाई
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान आजम खां के वकील राम अवतार सैली ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांग लिया गया है. जज ने उनकी बात को मानते हुए 2 दिन का समय उन्हें दे दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी.

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