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यूपी सरकार के नाम दर्ज हुई जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन

सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी 14 सौ बीघा जमीन अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम पर दर्ज कर ली गई है. यह जमीन पहले जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर दर्ज थी. इसको लेकर एडीएम (प्रशासन) की कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिए थे.

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Published : Jan 19, 2021, 7:11 AM IST

यूपी सरकार के नाम दर्ज हुई आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन
यूपी सरकार के नाम दर्ज हुई आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन

रामपुर: सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से काट कर सरकार के नाम में दर्ज कर दी गई. यह कार्रवाई रामपुर सदर तहसील के एसडीएम कार्यालय में एडीएम (प्रशासन) रामपुर कोर्ट के 2 दिन पूर्व पारित किए गए आदेशों के अमल में की गई है.

रामपुर की सदर तहसील के सिगनखेड़ा गांव की भूमि पर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 15 सौ बीघा जमीन में से मात्र साढ़े 12 एकड़ जमीन ही अब जौहर यूनिवर्सिटी के नाम बची है. शेष लगभग 1400 बीघा जमीन में जौहर यूनिवर्सिटी का नाम काटकर राजस्व अभिलेखों में यूपी सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया है. यह आदेश एडीएम प्रशासन के न्यायालय में 2 दिन पूर्व पारित एक निर्णय में किया गया है. जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी पर शासन द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति दी गई थी.

यह आदेश शनिवार 16 जनवरी 2021 को एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में चल रहे विवाद के निर्णय में दिए गए थे. जिनका बिना कोई देर किए प्रशासन ने आदेश कर दिया. जौहर यूनिवर्सिटी का नाम राजस्व अभिलेखों से काटकर सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया. प्रशासन द्वारा आदेश में दिखाई गई यह असाधारण तीव्रता उल्लेखनीय है, क्योंकि अमल दरामद कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने में जहां आम आदमी को महीनों बीत जाते हैं. वहीं आजम खान के खिलाफ पारित आदेश 48 घंटे के अंदर अमल दरामद भी हो गए. राजस्व अभिलेखों में यूनिवर्सिटी का नाम काट कर सरकार का नाम दर्ज भी हो गया.

रामपुर: सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की 14 सौ बीघा जमीन राजस्व अभिलेखों में जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से काट कर सरकार के नाम में दर्ज कर दी गई. यह कार्रवाई रामपुर सदर तहसील के एसडीएम कार्यालय में एडीएम (प्रशासन) रामपुर कोर्ट के 2 दिन पूर्व पारित किए गए आदेशों के अमल में की गई है.

रामपुर की सदर तहसील के सिगनखेड़ा गांव की भूमि पर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 15 सौ बीघा जमीन में से मात्र साढ़े 12 एकड़ जमीन ही अब जौहर यूनिवर्सिटी के नाम बची है. शेष लगभग 1400 बीघा जमीन में जौहर यूनिवर्सिटी का नाम काटकर राजस्व अभिलेखों में यूपी सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया है. यह आदेश एडीएम प्रशासन के न्यायालय में 2 दिन पूर्व पारित एक निर्णय में किया गया है. जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी पर शासन द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि रखने की अनुमति दी गई थी.

यह आदेश शनिवार 16 जनवरी 2021 को एडीएम प्रशासन रामपुर के न्यायालय में चल रहे विवाद के निर्णय में दिए गए थे. जिनका बिना कोई देर किए प्रशासन ने आदेश कर दिया. जौहर यूनिवर्सिटी का नाम राजस्व अभिलेखों से काटकर सरकार का नाम दर्ज कर दिया गया. प्रशासन द्वारा आदेश में दिखाई गई यह असाधारण तीव्रता उल्लेखनीय है, क्योंकि अमल दरामद कराने और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने में जहां आम आदमी को महीनों बीत जाते हैं. वहीं आजम खान के खिलाफ पारित आदेश 48 घंटे के अंदर अमल दरामद भी हो गए. राजस्व अभिलेखों में यूनिवर्सिटी का नाम काट कर सरकार का नाम दर्ज भी हो गया.

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