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रायबरेली: सड़कों से हटेंगे 40 हजार वाहन, विभाग द्वारा पंजीयन निलंबित - राघवेंद्र सिंह एआरटीओ

यूपी के रायबरेली में 15 साल पुराने वाहनों को अवैध करार दिया गया है. दरअसल वाहनों का पंजीयन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है. उसके बाद उनको दोबारा से रिन्यूअल कराना होता है.

रायबरेली आरटीओ
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Published : Oct 12, 2019, 4:46 AM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST

रायबरेली: जनपद में अब खस्ताहाल वाहनों की सड़कों से विदाई की दिशा में परिवाहन विभाग की पहल का असर दिखने लगा है. उप संभागीय परिवाहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष पुराने करीब 40 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीयन को निलंबित किया जा चुका है. विभाग के इस कदम से एक ओर जहां राजस्व वसूली की मुहिम में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या में कमी आएगी.

रायबरेली में 15 साल पुराने वाहनों को अवैध करार दिया गया.

बिना पंजीकरण के चलने वाहन अवैध घोषित

रायबरेली में बिना पंजीकरण के रोड़ पर चलने वाले वाहनों को पूरी तरह अवैध करार दे दिया गया है. एआरटीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों को विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में सूचित भी किया गया. फिर भी निर्धारित अवधि के अंदर पंजीकरण के रिन्यूअल न कराने के कारण कड़े कदम उठाए गए हैं. फिलहाल उन सभी पुराने वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है. निलंबित हुए पंजीकरण के वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने को सुरक्षा मानकों के विपरीत बताते हुए एआरटीओ ने उसे गैर कानूनी करार दिया. पंजीकरण में लापरवाही बरतने से विभाग को मिलने वाले राजस्व में भी भारी नुकसान होता है.

इसे भी पढ़ें-रायबरेली: अंदर की बुराइयों से छुटकारा पाने का दशहरा सबसे उपयुक्त दिन: श्याम साधु

दरअसल आमतौर वाहनों का पंजीयन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है. उसके बाद दोबारा से उनका रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 40 से 50 हजार ऐसे वाहनों की संख्या है, जिनके पंजीकरण के 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब पंजीयन की पुनः आवश्यकता है. जानकार कहते हैं कि भारी संख्या में ऐसे वाहन अभी भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं. लेकिन यातायात नियमों में सख्ती के असर को देखते हुए उम्मीद है कि पंजीयन निलंबित होने के बाद ऐसे वाहनों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद कम है.

जनपद के करीब 40 हजार से ज्यादा 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है. अगले 6 महीनों तक यदि इन वाहनों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो इनका पंजीकरण निररस्त कर दिया जाएगा.
-राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ

रायबरेली: जनपद में अब खस्ताहाल वाहनों की सड़कों से विदाई की दिशा में परिवाहन विभाग की पहल का असर दिखने लगा है. उप संभागीय परिवाहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष पुराने करीब 40 हजार से ज्यादा वाहनों के पंजीयन को निलंबित किया जा चुका है. विभाग के इस कदम से एक ओर जहां राजस्व वसूली की मुहिम में तेजी आने की उम्मीद है, वहीं सड़कों पर बढ़ते वाहनों की संख्या में कमी आएगी.

रायबरेली में 15 साल पुराने वाहनों को अवैध करार दिया गया.

बिना पंजीकरण के चलने वाहन अवैध घोषित

रायबरेली में बिना पंजीकरण के रोड़ पर चलने वाले वाहनों को पूरी तरह अवैध करार दे दिया गया है. एआरटीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सभी वाहन स्वामियों को विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में सूचित भी किया गया. फिर भी निर्धारित अवधि के अंदर पंजीकरण के रिन्यूअल न कराने के कारण कड़े कदम उठाए गए हैं. फिलहाल उन सभी पुराने वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है. निलंबित हुए पंजीकरण के वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने को सुरक्षा मानकों के विपरीत बताते हुए एआरटीओ ने उसे गैर कानूनी करार दिया. पंजीकरण में लापरवाही बरतने से विभाग को मिलने वाले राजस्व में भी भारी नुकसान होता है.

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दरअसल आमतौर वाहनों का पंजीयन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है. उसके बाद दोबारा से उनका रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 40 से 50 हजार ऐसे वाहनों की संख्या है, जिनके पंजीकरण के 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब पंजीयन की पुनः आवश्यकता है. जानकार कहते हैं कि भारी संख्या में ऐसे वाहन अभी भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं. लेकिन यातायात नियमों में सख्ती के असर को देखते हुए उम्मीद है कि पंजीयन निलंबित होने के बाद ऐसे वाहनों के सड़कों पर उतरने की उम्मीद कम है.

जनपद के करीब 40 हजार से ज्यादा 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है. अगले 6 महीनों तक यदि इन वाहनों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो इनका पंजीकरण निररस्त कर दिया जाएगा.
-राघवेंद्र सिंह, एआरटीओ

Intro:रायबरेली:जिले की सड़कों से हटेंगे 15 साल पुराने 40 हज़ार वाहन,विभाग द्वारा पंजीयन किया गया निलंबित

11 अक्टूबर 2019 - रायबरेली

ख़स्ताहाल वाहनों की सड़को से विदाई की दिशा में परिवाहन विभाग की पहल का असर जनपद में दिखने की उम्मीद है।जिले के उप संभागीय परिवाहन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष पुराने करीब 40 हज़ार से ज्यादा वाहनों के पंजीयन को निलंबित किया जा चुका है।फिलहाल उन सभी पुराने वाहनों को सड़कों पर फर्राटा भरने से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।विभाग के इस कदम से एक ओर जहां राजस्व वसूली की मुहिम में तेज़ी आने की उम्मीद है वही सड़को पर बढ़ते वाहनों की संख्या में कमी के रुप मे भी देखें जाने की उम्मीद है।



Body:रायबरेली के एआरटीओ राघवेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि जनपद के करीब 40 हज़ार से ज्यादा 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन विभाग द्वारा निलंबित किया जा चुका है।अगले 06 महीनों तक यदि इन वाहनों के पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नही की जाती है तो इनका पंजीकरण निररस्त कर दिया जाएगा।
बिना पंजीकरण के रोड पर चलने वाले वाहनों को पूरी तरह अवैध करार देते हुए राघवेंद्र सिंह कहते है कि विभाग द्वारा समय-समय पर सभी वाहन स्वामियों को इस संबंध में सूचित भी किया जाता रहा फिर भी निर्धारित अवधि के अंदर पंजीकरण के रिन्यूअल न कराने के कारण कड़े कदम उठाएं गए है।

निलंबित हुए पंजीकरण के वाहनों को सड़को पर फर्राटा भरने को सुरक्षा मानकों के विपरीत बताते हुए एआरटीओ ने उसे गैर कानूनी करार दिया साथ ही पंजीकरण में लापरवाही बरतने से विभाग को मिलने वाले राजस्व में भी भारी नुकसान होने की बात कही।

दरअसल आमतौर वाहनों का पंजीयन 15 वर्षों के लिए मान्य होता है उसके बाद दोबारा से उनका रिन्यूअल कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।विभागीय आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 40 से 50 हज़ार के बीच ऐसे वाहनों की संख्या है जिनके पंजीकरण हुए 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब पंजीयन की पुनः आवश्यकता है।जानकार कहते है कि भारी संख्या में ऐसे वाहन अभी भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे है।पर यातायात नियमों में सख्ती के असर को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पंजीयन निलंबित होने के बाद ऐसे वाहनों के सड़को पर उतरने की उम्मीद कम है।




Conclusion:बाइट : राघवेंद्र सिंह - एआरटीओ - प्रशासन, रायबरेली

प्रणव कुमार - 7000024034
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:19 PM IST
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