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जमानत पर जेल से बाहर आया मुनव्वर राणा का बेटा तबरेज, बोला 'सकते' में हूं

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Published : Aug 26, 2021, 7:29 PM IST

Updated : Aug 26, 2021, 10:40 PM IST

शायर मुनव्वर राणा (Poet Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा को रायबरेली सीजेएम कोर्ट से मिली जमानत के बाद जेल से रिहा कर दिया गया. 20 हजार के दो मुचलका पर जमानत अर्जी मंजूर की गई है. तबरेज पर खुद पर गोली से जानलेवा हमला करने का आरोप है.

बेटे तबरेज राना को मिली जमानत
बेटे तबरेज राना को मिली जमानत

रायबरेली: शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट (raebareli cjm court) से जमानत मिल गई थी. देर शाम तबरेज को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया. जेल के बाहर परिजनों ने गले मिलकर खुशी जताई. जमानती धारा के बावजूद गिरफ्तारी को लेकर तबरेज ने नाराजगी जताई. हालांकि, न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया.

बुधवार को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से तबरेज को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने चाचाओं को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग की साजिश रची थी. इस मामले में चाचा और भाइयों को नामजद कराया था. मामले का खुलासा होने पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया था.

दरअसल, 28 जून को रायबरेली में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने मुन्नवर राना के बेटे तबरेज राना पर हमला किया था. तबरेज की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई थीं. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. तबरेज ने कोतवाली में हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अपने चाचा इस्माइल राना, राफे राना, शकील राना, जमील राना और चचेरे भाई यासर राना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, रायबरेली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि तबरेज महत्वाकांक्षी था और तिलोई से चुनाव भी लड़ना चाहता था. इस वजह से वह उसने पारिवारिक संपत्ति गलत तरीके से बेच दी और पैसे इकट्ठा कर रहा था, जिसे लेकर चाचाओं ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस प्रकरण के बाद से तबरेज राना फरार चल रहा था.

जेल से आने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देता तबरेज राणा.

इसे भी पढ़ें-'भारत में तालिबान से ज्यादा क्रूरता, यहां रामराज नहीं, कामराज' : मुनव्वर राना

पुलिस ने मामले की जांच में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपियों से की गई पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर मामले को फर्जी पाया गया. इसी आधार पर तबरेज की तलाशी तेज कर कर दी गई, लेकिन तबरेज पुलिस को लगातार चकमा देता रहा. बुधवार को रायबरेली पुलिस ने सर्विलांस के साथ मिलकर लखनऊ से तबरेज को गिरफ्तार कर लिया. रात में ही उसे न्यायालय में पेश किया गया, जंहा से उसे जेल भेज दिया गया. गुरुवार को पेशी के दौरान राणा के वकील ने न्यायालय से उसे जमानत देने की गुजारिश की. जिस पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने 20-20 हजार के दो मुचलकों पर तबरेज की जमानत अर्जी मंजूर कर दी. उम्मीद है कि आज ही उसकी रिहाई हो जाएगी.

सोशल मीडिया पर वायरल उनके असलहों वाले वीडियो के बारे में तबरेज ने कहा कि वो मेरे लाइसेंसी असलहे हैं और जितने भी कॉटेज हैं सभी लाइसेंसी हैं तो उनसे डरना क्या. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है. जमानती धारा के मुकदमे के बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया. इससे मैं सकते में हूँ.

जानकारी देते रायबरेली बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह

इसे भी पढे़ं-मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा को किया गया गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें-बेटे की गिरफ्तारी पर भड़के मुनव्वर राना, कहा- घरेलू नहीं सियासी विवाद में पकड़ा गया बेटा


रायबरेली बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तबरेज राणा पर 211 आईपीसी और 120 बी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 211 जमानती धारा है. उसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई है. .

रायबरेली: शायर मुनव्वर राणा (Munawwar Rana) के बेटे तबरेज राणा (Tabrez Rana) को गुरुवार को सीजेएम कोर्ट (raebareli cjm court) से जमानत मिल गई थी. देर शाम तबरेज को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया. जेल के बाहर परिजनों ने गले मिलकर खुशी जताई. जमानती धारा के बावजूद गिरफ्तारी को लेकर तबरेज ने नाराजगी जताई. हालांकि, न्यायालय पर पूरा भरोसा जताया.

बुधवार को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से तबरेज को गिरफ्तार किया था. आपको बता दें कि तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने चाचाओं को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग की साजिश रची थी. इस मामले में चाचा और भाइयों को नामजद कराया था. मामले का खुलासा होने पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया था.

दरअसल, 28 जून को रायबरेली में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने मुन्नवर राना के बेटे तबरेज राना पर हमला किया था. तबरेज की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई थीं. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. तबरेज ने कोतवाली में हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अपने चाचा इस्माइल राना, राफे राना, शकील राना, जमील राना और चचेरे भाई यासर राना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वहीं, रायबरेली पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि तबरेज महत्वाकांक्षी था और तिलोई से चुनाव भी लड़ना चाहता था. इस वजह से वह उसने पारिवारिक संपत्ति गलत तरीके से बेच दी और पैसे इकट्ठा कर रहा था, जिसे लेकर चाचाओं ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस प्रकरण के बाद से तबरेज राना फरार चल रहा था.

जेल से आने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देता तबरेज राणा.

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पुलिस ने मामले की जांच में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपियों से की गई पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर मामले को फर्जी पाया गया. इसी आधार पर तबरेज की तलाशी तेज कर कर दी गई, लेकिन तबरेज पुलिस को लगातार चकमा देता रहा. बुधवार को रायबरेली पुलिस ने सर्विलांस के साथ मिलकर लखनऊ से तबरेज को गिरफ्तार कर लिया. रात में ही उसे न्यायालय में पेश किया गया, जंहा से उसे जेल भेज दिया गया. गुरुवार को पेशी के दौरान राणा के वकील ने न्यायालय से उसे जमानत देने की गुजारिश की. जिस पर विचार करते हुए न्यायाधीश ने 20-20 हजार के दो मुचलकों पर तबरेज की जमानत अर्जी मंजूर कर दी. उम्मीद है कि आज ही उसकी रिहाई हो जाएगी.

सोशल मीडिया पर वायरल उनके असलहों वाले वीडियो के बारे में तबरेज ने कहा कि वो मेरे लाइसेंसी असलहे हैं और जितने भी कॉटेज हैं सभी लाइसेंसी हैं तो उनसे डरना क्या. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मुसलमान होने की सजा मिल रही है. जमानती धारा के मुकदमे के बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया. इससे मैं सकते में हूँ.

जानकारी देते रायबरेली बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह

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रायबरेली बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि तबरेज राणा पर 211 आईपीसी और 120 बी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 211 जमानती धारा है. उसी आधार पर उन्हें जमानत दी गई है. .

Last Updated : Aug 26, 2021, 10:40 PM IST
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