रायबरेली: आप विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. अब आप विधायक को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रहना पड़ सकता है. कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी तलब की है. गौरतलब है कि आप नेता ने यूपी के अस्पतालों पर विवादित बयान दिया था, जिस मामले पर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया.
एमपी एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई
अमेठी जिले की जगदीशपुर थाना पुलिस ने सोमनाथ भारती को रायबरेली से गिरफ्तार किया. अमेठी जिले की सुनवाई सुलतानपुर जिला सत्र न्यायालय क्षेत्र में होने के कारण उन्हें सुलतानपुर जिला मुख्यालय लाया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. सीजेएम कोर्ट ने मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट से जुड़ा हुआ बताते हुए रिमांड लेने से मान कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज एमपी-एमएलए कोर्ट पीके जयंत ने पूरे मामले में विधायक की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब की है. उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. साथ ही आप विधायक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि जिस मुकदमे में पुलिस ने आप विधायक को गिरफ्तार किया है. उसमें महज 3 साल की सजा है. उच्च न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में पुलिस ने कार्रवाई की है. कोर्ट ने मेरी याचिका को ठुकराया दिया. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी.
रायबरेली में आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रायबरेली जिले में AAP MLA सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आप विधायक पर सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है. शहर कोतवाल अतुल सिंह के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में आप विधायक पर आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 505(2), 153 A, 504, 506 की धारा लगाई गई है. हालांकि सुबह हुए मामले के बाद रायबरेली पुलिस ने उन्हें अमेठी पुलिस को सुपुर्द कर दिया था. सोमनाथ भारती पर अमेठी के जगदीशपुर थाने में पहले से ही एक मामला पंजीकृत है.
पुलिस से हुई नोकझोंक
लंबे समय बाद AAP MLA एक बार फिस से सुर्खियों में आ गए हैं. सोमवार को रायबरेली के सिचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रुके आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ पर स्याही फेंक दी गई थी. आप नेता पर हुए इंक हमले से शुरू हुए मामले में तूल पकड़ लिया है. वहीं इस बीच रायबरेली पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई. अब सोमनाथ भारती पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस टीम से की अभद्रता
एडिशनल एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया आम विधायक सोमनाथ भारती पर अमेठी जिले में अभद्र टिप्पणी करने का एक मामला दर्ज है. उसी संबंध में जब अमेठी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने सिचाईं विभाग के गेस्ट हाउस पहुंची थी, जहां वह रूके थे. इस दौरान आप विधायक ने पुलिस टीम पर अपशब्द का प्रयोग किया. साथ ही रायबरेली शहर कोतवाल की वर्दी उतरवाने की धमकी दी.
सीएम योगी को जान से मारने की धमकी
एडिशनल एसपी ने बताया कि आप विधायक द्वारा सीएम योगी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है. इस संबंध में कोतवाली रायबरेली में 147, 332, 353, 505(2), 153 A, 504, 506 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. अब आप नेता के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.