प्रयागराज: 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने को लेकर प्रदेश सरकार शीघ्र ही हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करेगी. महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट के 19 अक्तूबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय दे दिया है. अब आगे की प्रक्रिया को लेकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा कोर्ट में शीघ्र हलफनामा दाखिल कर अवगत कराएंगे.
याचिका में कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन करने और मेरिट में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न बुलाने को चुनौती दी गई है. इस मामले में इससे पूर्व महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जो भी नियुक्तियां की गई हैं, वह अंतिम नहीं हैं.
उन्होंने यह भी आवश्वासन दिया था कि यदि यह पाया जाता है कि कम अंक वालों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो इसे दुरुस्त किया जाएगा और अधिक मेरिट वालों को काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दी जाएगी. साथ ही गलत नियुक्तियां रद़्द की जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अब सरकार आगे की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल कर नौ दिसंबर को जानकारी देगी.